दंतेवाड़ा: सार्वजनिक जगहों पर 12 बोर की बंदूक लहराना व्यक्ति को पड़ा महंगा. व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त किया गया. मासूड़ी गांव के पटेल पारा गीदम के रहने वाले मंगल मौर्य पर पुलिस ने कार्रवाई की है. आरोपी ने पब्लिक प्लेस में बंदूक लहराया था, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है.
लोगों की शिकायत पर हुआ एक्शन: आरोपी ने अपने 12 बोर के बंदूक एसबीबीएल पंप एक्शन गन को स्थानीय बस स्टैण्ड में सार्वजनिक रूप से लहराया. जिसकी शिकायत आसपास के लोगों ने सिटी कोतवाली में की. पुलिस ने जांच में पाया कि संबंधित व्यक्ति खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर बंदूक लहराया था. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी के पास रिपोर्ट पेश की.
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कलेक्टर ने किया लाइसेंस निरस्त: पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया है. कलेक्टर ने पाया कि व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक लहराने से शांति भंग होने और माहौल बिगड़ने का खतरा है. आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयुध अधिनियम 1954 की संबंधित धाराओं के तहत मंगल मौर्य का वेपन लाइसेंस निरस्त कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं. विधानसभा चुनावों से पहले सभी जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार प्रशासनिक अमला एक्टिव है.