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दंतेवाड़ा: कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी

कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए ( prevention of corona infection ) दंतेवाड़ा प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को भी निर्धारित कर दिया गया है.

Dantewada District Administration issued new Guidelines
कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी
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Published : Mar 30, 2021, 9:51 PM IST

दंतेवाड़ा: कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण ( prevention of corona infection ) के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है. सभी नगरीय निकायों सहित निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार सभी प्रकार की दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे. टेक-अवे और होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे.

नए आदेश का करना होगा पालन

  • पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स नियंत्रण से मुक्त रहेंगे.
  • सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकान के खुलने और बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा.
  • सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा.
  • ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय या वितरण करने के बाद अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए.
  • प्रत्येक दुकान और संस्थान में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
  • कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद होंगे.
  • कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा.

नियम उल्लघंन पर होगी कार्रवाई

नियमों के उल्लघंन पर दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति और प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा.

कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर छूट प्रदान की गई थी. वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद जिला प्रशासन ने 24 मार्च से धारा 144 लागू किया गया है.

दंतेवाड़ा: कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण ( prevention of corona infection ) के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है. सभी नगरीय निकायों सहित निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार सभी प्रकार की दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे. टेक-अवे और होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे.

नए आदेश का करना होगा पालन

  • पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स नियंत्रण से मुक्त रहेंगे.
  • सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकान के खुलने और बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा.
  • सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा.
  • ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय या वितरण करने के बाद अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए.
  • प्रत्येक दुकान और संस्थान में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
  • कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद होंगे.
  • कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा.

नियम उल्लघंन पर होगी कार्रवाई

नियमों के उल्लघंन पर दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति और प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा.

कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर छूट प्रदान की गई थी. वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद जिला प्रशासन ने 24 मार्च से धारा 144 लागू किया गया है.

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