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सावधान: नियमों का उल्लंघन करने वाले पान दुकानों पर कार्रवाई, वसूला गया 5 हजार का जुर्माना

शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने और दुकान में चेतावनी न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है.

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Published : May 26, 2019, 1:27 PM IST

छापेमारी.

गरियाबंदः लाख समझाने के बावजूद शहर के पान दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इलाके के 24 में से 18 पान दुकानों पर तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जाने और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है. शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने और दुकान में चेतावनी न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 दुकानों पर जुर्माना लगाया. वहीं लगभग दर्जन भर लोगों को सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, बाजार जैसी जगहों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹200 का जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई से पान दुकान संचालकों में हड़कंप है. खाद्य अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर आगामी 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस तक यह कार्रवाई जारी रहेगी.

कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई
जिले के कई पान ठेलों एवं दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद का बिक्री करने पर चलानी कार्रवाई की जाती है. इसके मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला ने इलाके के दो दर्जन से ज्यादा किराना दुकानों और पान ठेलो में निरिक्षण किया. इनमें से 18 दुकानों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्रवाई कर 5000 रु. से ज्यादा के चालान वसूल किये गए.

न्यूज स्टोरी.

गरियाबंदः लाख समझाने के बावजूद शहर के पान दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इलाके के 24 में से 18 पान दुकानों पर तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जाने और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है. शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने और दुकान में चेतावनी न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 दुकानों पर जुर्माना लगाया. वहीं लगभग दर्जन भर लोगों को सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, बाजार जैसी जगहों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹200 का जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई से पान दुकान संचालकों में हड़कंप है. खाद्य अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर आगामी 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस तक यह कार्रवाई जारी रहेगी.

कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई
जिले के कई पान ठेलों एवं दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद का बिक्री करने पर चलानी कार्रवाई की जाती है. इसके मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला ने इलाके के दो दर्जन से ज्यादा किराना दुकानों और पान ठेलो में निरिक्षण किया. इनमें से 18 दुकानों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्रवाई कर 5000 रु. से ज्यादा के चालान वसूल किये गए.

Intro:
18 पान दुकानों में नियमों का खुला उल्लंघन, लगाया गया जुर्माना

स्कूलों के पास सिगरेट और तंबाकू युक्त उत्पाद बेचते मिले

ज्यादातर में चेतावनी वाले बोर्ड नहीं लगाए गए थे

सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट पीते 10 लोगों पर भी लगाया जुर्माना

कुल 36 लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला की कार्यवाही

Body:गरियाबंदः-- लाख समझाने के बाद भी गरियाबंद के पान दुकानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है 24 में से 18 पांच दुकानों पर तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जाने के कई नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया ज्यादातर दुकानों में जहां नियंता चेतावनी सूचक बोर्ड नहीं लगाया गया था वहीं कुछ पान दुकान स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट एवं अन्य तंबाकू युक्त उत्पाद बेचते मिले जोकि बेहद गलत माना जाता है वही कुछ दुकानों में तो हद ही पार कर दी गई सिगरेट की प्रचार सामग्री लटकी पाई गई जबकि नियम है कि तंबाकू युक्त उत्पाद का ना तो प्रचार करना है नाही इन्हें खुले में सामने रखना है पीछे ना दिखे ऐसे स्थान पर रखते हुए किसी के मांगने पर ही उसे देने का नियम है जबकि कई दुकानों में स्पष्ट रूप से सामने लटका कर तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जा रहे थे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 दुकानों पर जहां जुर्माना लगाया वही लगभग दर्जन भर लोगों को सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड बाजार आदि पर धूम्रपान करते हुए उन पर दो ₹200 का जुर्माना लगाया गया इस कार्यवाही से पान दुकान संचालकों में हड़कंप है वही अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि आगामी 31 मई तंबाकू निषेध दिवस तक यह कार्रवाई जारी रहेगी।

गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावडे के निर्देशपर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला द्वारा जिले के कई पान ठेलो एवं दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई , जिसमे सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान , तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओ द्वारा अधिनियम का पालन नहीं करने पर चलानी कार्यवाही की गई , खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला द्वारा दो दर्जन से ज्यादा किराना दुकानों एवं पान ठेलो में निरिक्षण किया जिनमे से 18 दुकानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 04 एवं धारा 06 के तहत चालानी कार्यवाही की गई, जिसमे 5000 रु. से ज्यादा के चालान वसूल किये गए I उक्त चालन मालगांव की चार ,पांडुका की पांच, छुरा की पांच , पोंड दो, गरियाबंद एवं बारूका की एक - एक दुकानो से कुल 36 चालान अधिनियम की धारा 04 एवं धारा 06 के तहत काटे गए Iज्ञात हो की 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है , इसी के अतर्गत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत आम लोगो में जागरूकता सम्बन्धी कायक्रमो का आयोजन किया जाना है , उसी कड़ी में नियमो के क्रियान्वयन हेतु उक्त चालानी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय समय पर की जाती है IConclusion:बाइट तरुण बिरला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गरियाबंद
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