ETV Bharat / state

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 15 मई तक टोटल लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना - गौरेला पेंड्रा मरवाही में लॉकडाउन

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बुधवार की रात 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

Gaurela Pendra Marwahi news
कलेक्टर नम्रता गांधी
author img

By

Published : May 12, 2021, 7:02 PM IST

Updated : May 13, 2021, 2:54 PM IST

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बुधवार की रात 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. शादी और दशगात्र में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है शादियों पर भी उनकी पैनी नजर रहेगी. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. बिना किसी कारण घूमते या फिर बाहर पाए जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए बुधवार की रात 12 बजे से 13, 14 और 15 मई रात 12 बजे तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान शादी और दशगात्र कार्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. शादी कार्यक्रम में वर पक्ष से अधिकतम 5 सदस्य और वधु पक्ष से अधिकतम 5 सदस्य समेत कुल 10 सदस्य ही मौजूद रह सकेंगे.

VIDEO: दुकान सील करने गई महिला तहसीलदार से दुकानदार ने की बहस

बेवजह घूमने वालों पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

इसी प्रकार दशगात्र कार्यक्रम में भी अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. इन आयोजनों के पूर्व भी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा. मॉर्निंग वॉक या फिर बिना किसी कारण बाहर घूमते पाए जाने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया जाएगा. कलेक्टर नम्रता गांधी ने अक्षय तृतीया और ईद त्यौहार पर सभी जिलेवासियों से घर पर रहकर ही पूजा-पाठ करने और नमाज पढ़ने की अपील की है. ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बुधवार की रात 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. शादी और दशगात्र में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है शादियों पर भी उनकी पैनी नजर रहेगी. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. बिना किसी कारण घूमते या फिर बाहर पाए जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए बुधवार की रात 12 बजे से 13, 14 और 15 मई रात 12 बजे तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान शादी और दशगात्र कार्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. शादी कार्यक्रम में वर पक्ष से अधिकतम 5 सदस्य और वधु पक्ष से अधिकतम 5 सदस्य समेत कुल 10 सदस्य ही मौजूद रह सकेंगे.

VIDEO: दुकान सील करने गई महिला तहसीलदार से दुकानदार ने की बहस

बेवजह घूमने वालों पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

इसी प्रकार दशगात्र कार्यक्रम में भी अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. इन आयोजनों के पूर्व भी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा. मॉर्निंग वॉक या फिर बिना किसी कारण बाहर घूमते पाए जाने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया जाएगा. कलेक्टर नम्रता गांधी ने अक्षय तृतीया और ईद त्यौहार पर सभी जिलेवासियों से घर पर रहकर ही पूजा-पाठ करने और नमाज पढ़ने की अपील की है. ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके.

Last Updated : May 13, 2021, 2:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.