बिलासपुर: हाईकोर्ट समेत राज्य के तमाम वकीलों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. सालाना कैलेंडर के मुताबिक, 18 मई से 12 जून तक घोषित हाईकोर्ट समेत सभी लोअर कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार नीलम चंद्र ने ये आदेश जारी किया है.
आदेश के मुताबिक, इन छुट्टियों को नए मामलों के साथ-साथ 5 साल से अधिक पुराने मामलों के निराकरण के लिए उपयोग किया जाएगा. इसके साथ ही उन वकीलों के लिए हाईकोर्ट परिसर में हेल्प डेस्क खोलने का फैसला लिया गया है, जो मामलों की ई-फाइलिंग करने में असमर्थ है.
बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्देश, राहत राशि के लिए योजना बनाकर वकील करें पेश
कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन में हाईकोर्ट समेत तमाम निचली अदालतों में काम ठप पड़ा है. केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, जिसमें वकीलों को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
गौरतलब है कि वकीलों की ओर से भी रोजाना सुनवाई की मांग हाईकोर्ट में की जा रही थी. इसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन को आवेदन भी दिया था. वकीलों का कहना था कि बिलासपुर ग्रीन जोन में है, इसलिए हाईकोर्ट में रोजाना सुनवाई की जा सकती है.