गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को स्पेशल कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने 17 साल की युवती से बलात्कार किया था. 10 साल की सजा के साथ आरोपी को 500 रुपए का अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
ये है पूरी घटना: मामला साल 2021 9 अक्टूबर का है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुरदी गांव की 17 वर्षीय युवती स्कूल के लिए निकली थी.शाम को वो वापस घर नहीं लौटी. काफी देर तक खोजने के बाद परिजनों ने पेंड्रा थाना में शिकायत दर्ज कराया. पतासाजी के दौरान पुलिस ने धरहर गांव के रहने वाले राजेश पुरी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया. पुलिस ने आरोप में इस्तेमाल किए गए स्कूटी को भी जब्त कर लिया है.
पीड़िता का बयान: पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात की जानकारी उसके पिता को लग गई थी, जिसके बाद पिता ने पीड़िता को फटकार लगाई. पिता की फटकार से नाराज होकर वो धनपुर चली गई. धनपुर से वो पंडरी गांव गई, जहां आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए.
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पीड़िता ने आरोपी के दोस्त को पहचानने से किया इंकार:पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश और उसका दोस्त गणेश युवती को स्कूटी से भगाकर ले गया था. हालांकि युवती ने गणेश को पहचानने से इंकार कर दिया. यही कारण है कि दोस्त गणेश को दोषमुक्त कर दिया गया है. जबकि आरोपी राजेश को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दस साल की सश्रम सजा के साथ 500 रूपये का अर्थदंड स्पेशल कोर्ट की ओर से सुनाया गया है. अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी विषेश अतिरिक्त लोक अभियोनक पंकज नगाईच ने की.