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HC में सियाराम साहू ने राज्य सरकार के खिलाफ लगाई अवमानना याचिका

पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission Chhattisgarh) के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू (Siyaram Sahu) ने एक बार फिर हाईकोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया है.

siyaram sahu
सियाराम साहू
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Published : Oct 23, 2021, 3:05 PM IST

बिलासपुर: पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission Chhattisgarh) के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू (Siyaram Sahu) एक बार फिर हाईकोर्ट (High Court) पहुंचे हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर बकाया राशि का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए खिलाफ अवमानना (Contempt Petition) याचिका लगाई है. इसके पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उनके बकाए के भुगतान का आदेश दिया था.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति, बीजेपी नेता बोले 'एक अध्यक्ष के रहते दूसरी नियुक्ति असंवैधानिक'

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी आयोगों के अध्यक्ष को हटाकर ने अध्यक्ष बनाए गए थे. इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू को भी हटाकर उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी. जिसे लेकर सियाराम साहू (Siyaram Sahu) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई.

याचिका में बताया गया कि उनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक है. लेकिन उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें हटा दिया गया. जो नियम विरुद्ध है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सियाराम को बहाल करने राज्य सरकार को आदेशित किया था. इसके साथ ही उनके बकाए का भुगतान करने का भी आदेश दिया था. राज्य सरकार ने उन्हें बहाल तो कर दिया, लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया गया है. जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है.

बिलासपुर: पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission Chhattisgarh) के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू (Siyaram Sahu) एक बार फिर हाईकोर्ट (High Court) पहुंचे हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर बकाया राशि का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए खिलाफ अवमानना (Contempt Petition) याचिका लगाई है. इसके पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उनके बकाए के भुगतान का आदेश दिया था.

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याचिका में बताया गया कि उनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक है. लेकिन उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें हटा दिया गया. जो नियम विरुद्ध है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सियाराम को बहाल करने राज्य सरकार को आदेशित किया था. इसके साथ ही उनके बकाए का भुगतान करने का भी आदेश दिया था. राज्य सरकार ने उन्हें बहाल तो कर दिया, लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया गया है. जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है.

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