बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में ऋचा जोगी के जाति मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ऋचा जोगी के वकील ने कोर्ट से एक हफ्ते का वक्त दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता से पैरवी कराए जाने के लिए मांगा. कोर्ट ने मांग मानते हुए एक हफ्ते का समय दिया है. एक हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.
ऋचा जोगी ने जाति संबंधी अधिनियम के संशोधन को चुनौती दी थी. साथ ही जाती प्रमाण पत्र के निलंबन को भी चुनौती दी थी. ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र संत कुमार नेताम की शिकायत पर निलंबित हुआ था. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की ओर से की जा रही है.
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ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र मामला
- ऋचा जोगी जाति प्रमाणपत्र प्रकरण में शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की तरफ से कैवियट फाइल की गई थी.
- इस मामले में संतकुमार नेताम ने मुंगेली के जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के अध्यक्ष को भी शिकायत की थी.
- संत कुमार नेताम ने ऋचा जोगी पर गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाते हुए इसे जल्द निरस्त करने की मांग की थी.
- इस संबंध में जिलास्तरीय छानबीन समिति ने 29 सितंबर को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर तक ऋचा से जवाब मांगा था, लेकिन ऋचा की जगह उसके भाई छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित हुए.
- ऋचा जोगी को दोबारा नोटिस भेजा गया. नोटिस में उन्हें 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा था.
- ऋचा जोगी ने छानबीन समिति के समक्ष खुद उपस्थित होने के बजाय ई-मेल के जरिए अपना जवाब भेजा.
- ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधू जवाब लेकर सत्यापन समिति के सामने पेश हुए. उन्होंने मांगे गए सारे दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए.
- जिला स्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया.