रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि सुनवाई में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण रोकने के फैसले को गलत और अनुचित ठहराया है. अमित ने बताया कि कोर्ट का कहना अब सरकार को जनता के जीवन की रक्षा के लिए हर मिनट में ज्याादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की कोशिश करनी चाहिए. अमित जोगी ने इस फैसले को न्याय की जीत करार देते हुए उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार बिना देर किए सबको धोखे की जगह अब टीका लगाने का काम ईमानदारी से शुरू करेगी.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से 18+ लोगों के वैक्सीनेशन पर लगाई गई रोक पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार की इस मुद्दे पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है.
HC से छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, कहा- 'बहानेबाजी नहीं चलेगी, सभी वर्गों का फौरन शुरू हो वैक्सीनेशन'
सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का समय
सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट ने सरकार को 1/3 के अनुपात में अंत्योदय, BPL और APL के तीनों आर्थिक-वर्गों के लोगों का टीकाकरण तत्काल शुरू करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को टीकाकरण में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है.
फैसले के बाद घिरी थी सरकार
सरकार 18+ के वैक्सीनेशन में वर्गीकरण नीति अपनाने के बाद से ही घिर रही थी. सरकार का पक्ष कमजोर न हो इसके लिए दिल्ली से सीनियर वकील वी.गिरी को जिरह करने के लिए बुलाया गया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष उसे घेर रहा था. यही वजह रही की सरकार के इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.