ETV Bharat / state

अंतागढ़ टेपकांड : हाईकोर्ट की शरण में अजीत जोगी और राजेश मूणत, लगाई याचिका - bilaspur

बिलासपुर : अंतागढ़ टेप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अजीत जोगी और राजेश मूणत दोनों ने ही याचिका दायर की है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 20, 2019, 9:48 PM IST

अजीत जोगी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक के द्वारा उनके खिलाफ कराई गई एफआईआर को चुनौती दी है. जोगी ने अपनी याचिका में एफआईआर की कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताया है.


अजीत जोगी का कहना है कि, 'ये मामला पहले से विचाराधीन है, लिहाजा इतने समय बाद किरणमयी नायक द्वारा एफआईआर की कार्रवाई विधिविरुद्ध है, इसे खारिज किया जाए'.


वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. मूणत के खिलाफ भी किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड में एफआईआर दर्ज कराई है. बीते दिनों मूणत ने रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था.

अजीत जोगी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक के द्वारा उनके खिलाफ कराई गई एफआईआर को चुनौती दी है. जोगी ने अपनी याचिका में एफआईआर की कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताया है.


अजीत जोगी का कहना है कि, 'ये मामला पहले से विचाराधीन है, लिहाजा इतने समय बाद किरणमयी नायक द्वारा एफआईआर की कार्रवाई विधिविरुद्ध है, इसे खारिज किया जाए'.


वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. मूणत के खिलाफ भी किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड में एफआईआर दर्ज कराई है. बीते दिनों मूणत ने रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट में आज चर्चित अंतागढ़ प्रकरण मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी और रमन सरकार के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने याचिका दायर की है ।





Body:अजीत जोगी ने अपने याचिका में कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक के द्वारा अपने खिलाफ कराई गई fir को चुनौती दी है । जोगी ने अपनी याचिका में fir की कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताया है । जोगी ने कहा है कि चूंकि यह मामला पहले से विचाराधीन है, लिहाजा इतने समय बाद किरणमयी नायक द्वारा fir की कार्रवाई विधिविरुद्ध है,इसे खारिज किया जाय । वहीं रमन सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत भी अब हाईकोर्ट की शरण में आ चुके हैं । राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है । मूणत के खिलाफ भी किरणमयी नायक ने अंतागढ़ प्रकरण को लेकर रायपुर में fir दर्ज कराई है । बीते दिनों मूणत रायपुर जिला न्यायालय में एक अग्रिम जमानत अर्जी लगाये थे जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दी थी । मूणत ने अब जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.