अजीत जोगी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक के द्वारा उनके खिलाफ कराई गई एफआईआर को चुनौती दी है. जोगी ने अपनी याचिका में एफआईआर की कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताया है.
अजीत जोगी का कहना है कि, 'ये मामला पहले से विचाराधीन है, लिहाजा इतने समय बाद किरणमयी नायक द्वारा एफआईआर की कार्रवाई विधिविरुद्ध है, इसे खारिज किया जाए'.
वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. मूणत के खिलाफ भी किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड में एफआईआर दर्ज कराई है. बीते दिनों मूणत ने रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था.