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ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत, कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी पर रोक

पूर्व आईएएस और मौजूदा समय में भाजपा नेता ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. ओपी चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत होने वाली जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत
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Published : Oct 15, 2019, 9:43 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 12:21 AM IST

बिलासपुर: दंतेवाड़ा के कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी पर आरोप लगा था कि जमीन के अदला बदली में नियमों की अनदेखी की गई है. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने जस्टिस टीपी शर्मा को जांच की जिम्मेदार सौंपी गई थी, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद सीके खेतान की अध्यक्षता में कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नई जांच समिति बना दी गई थी. जिसे ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत


मामले में जस्टिस पी सैम कोशी ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस समिति को जांच करने से रोक दिया है, जिसकी अध्यक्षता सीके खेतान कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है.

बिलासपुर: दंतेवाड़ा के कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी पर आरोप लगा था कि जमीन के अदला बदली में नियमों की अनदेखी की गई है. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने जस्टिस टीपी शर्मा को जांच की जिम्मेदार सौंपी गई थी, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद सीके खेतान की अध्यक्षता में कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नई जांच समिति बना दी गई थी. जिसे ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत


मामले में जस्टिस पी सैम कोशी ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस समिति को जांच करने से रोक दिया है, जिसकी अध्यक्षता सीके खेतान कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है.

Intro:पूर्व आईएएस और मौजुदा समय में भाजपा नेता ओ पी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। ओपी चौधरी के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ़ इंक्वारी एक्ट के तहत सी के खेतान को जाँच सौंपी थी, हाईकोर्ट ने उस जाँच पर रोक लगा दी है। Body:दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते ओपी चौधरी पर आरोप लगाया गया था कि ज़मीन के अदला बदली में नियमों की अवहेलना की गई है। पूर्व में इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को आदेशित किया था कि राज्य सरकार मामले की जाँच करे। इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और जस्टिस टी पी शर्मा को जाँच की जवाबदेही सौंप दी गई। लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद कमिश्नर ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नई जाँच समिति सी के खेतान की अध्यक्षता में बनी दी गई। जिसे ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में इस नई जाँच कमेटी को चुनौती दी थी। Conclusion:जस्टिस पी सैम कोशी ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार की उस समिति जिसमें सी के खेतान अध्यक्षता कर रहे हैं उसे जाँच करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया है। मामले में आगामी सुनवाई 6 नवंबर को रखी गई है ।
विशाल झा...बिलासपुर
Last Updated : Oct 16, 2019, 12:21 AM IST
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