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भीमा मंडावी हत्याकांड में NIA की अवमानना याचिका हाईकोर्ट से खारिज - NIA की अवमानना याचिका पर सुनवाई

भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने NIA को सौंपा दिया था. साथ ही शासन को आदेश दिया था कि वह 15 दिन में जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दे. आदेश के बावजूद 15 दिन में दस्तावेज न सौंपने पर NIA ने शासन के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने कारिज कर दिया है.

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Published : Mar 16, 2020, 9:06 PM IST

बिलासपुर: भीमा मंडावी हत्याकांड में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने NIA की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. मामले में सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट में कहा कि NIA को हमने मामले से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए हैं. जिसके बाद कोर्ट ने NIA की याचिका को खारिज कर दिया है.

भीमा मंडावी हत्याकांड में NIA की अवमानना याचिका हाईकोर्ट से खारिज

भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने NIA को सौंपा दिया था. साथ ही शासन को आदेश दिया था कि वह 15 दिन में जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दे.

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ शासन ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका दायर की थी. जहां शासन की याचिका डबल बेंच ने भी खारिज कर दी थी. डबल बेंच के आदेश के बावजूद 15 दिन में दस्तावेज ना सौंपने पर NIA ने शासन के खिलाफ अवमानना याचिका जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच में दाखिल की थी.

बिलासपुर: भीमा मंडावी हत्याकांड में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने NIA की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. मामले में सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट में कहा कि NIA को हमने मामले से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए हैं. जिसके बाद कोर्ट ने NIA की याचिका को खारिज कर दिया है.

भीमा मंडावी हत्याकांड में NIA की अवमानना याचिका हाईकोर्ट से खारिज

भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने NIA को सौंपा दिया था. साथ ही शासन को आदेश दिया था कि वह 15 दिन में जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दे.

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ शासन ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका दायर की थी. जहां शासन की याचिका डबल बेंच ने भी खारिज कर दी थी. डबल बेंच के आदेश के बावजूद 15 दिन में दस्तावेज ना सौंपने पर NIA ने शासन के खिलाफ अवमानना याचिका जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच में दाखिल की थी.

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