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महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को होगी अगली सुनवाई - महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव की अगली सुनवाई

राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया था. जिसपर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. मामले में HC ने सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर कर दी है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Dec 10, 2019, 3:30 PM IST

बिलासपुर :राज्य सरकार ने महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. राज्य सरकार की इस याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले में शासन ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने को लेकर समय मांगा है. अब इसकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई

बता दें कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है. इसे लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है. इससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता और संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी और भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है.

बिलासपुर :राज्य सरकार ने महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. राज्य सरकार की इस याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले में शासन ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने को लेकर समय मांगा है. अब इसकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई

बता दें कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है. इसे लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है. इससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता और संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी और भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है.

Intro:राज्य सरकार द्वारा महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले में शासन की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांग लिया गया है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। Body:बता दे कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है। जिसको लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता व संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी तथा भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है।Conclusion:आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई।
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