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Bilaspur minor rape case: बेटी की कस्टडी के लिए मां का धरना, NCPCR ने एसपी कलेक्टर से मांगा जवाब

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Published : Dec 27, 2022, 2:16 PM IST

Updated : Dec 27, 2022, 2:24 PM IST

woman sitting on dharna against CWC बिलासपुर में नाबालिग बच्ची से पिता के रेप करने के आरोप Bilaspur minor rape case और बच्ची की कस्टडी उसकी मां को नहीं देने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग National Commission for Protection of Child Rights ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने मामले में कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी किया है. NCPCR notice to bilaspur SP collector

Mothers protest for daughters custody in Bilaspur
बिलासपुर में बेटी की कस्टडी के लिए मां का धरना

बिलासपुर : 9 वर्षीय बालिका के शोषण और पिता पर आरोप के बाद बीते दो माह से बच्ची को सीडब्ल्यूसी सेंटर में रखा गया है. मां को अब तक बच्ची की कस्टडी नहीं दी गई है. जिसे लेकर मां लगातार सीडबल्यूसी ऑफिस के चक्कर काट रही है. Mother protest for minor custody in bilaspur सोमवार को CWC के खिलाफ बिलासपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी महिला के समर्थन में आए आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने बल पूर्वक प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के सामने से हटाया. इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई. इस घटना की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग National Commission for Protection of Child Rights तक पहुंची. जिसके बाद अब आयोग ने कलेक्टर और SSP को नोटिस जारी कर तीन दिन में 9 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. Mother protest for minor custody in bilaspur.


राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने क्या मांगी है जानकारी : आयोग ने जानकारी में इन बिंदुओं को शामिल किया है

1.बाल कल्याण समिति के पुलिस की जांच में हस्तक्षेप करने के मामले में जांच की जानकारी.

2.बाल कल्याण समिति ने किस आधार पर बच्ची की सुपुर्दगी संबंधी निर्णय लिया.

3. दर्ज एफआईआर की प्रतिलिपि, पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट की स्पष्ट और सत्यापित प्रतिलिपि.

4.164 सीआरपीसी के बयान की स्पष्ट और सत्यापित प्रतिलिपि.

5.काउंसिलिंग की कार्रवाई का विवरण, प्रकरण में प्रेषित आरोप पत्र की प्रतिलिपि.

6.जिला बाल कल्याण समिति के आदेशों, निर्देशों की जानकारी सहित प्रकरण से सम्बंधित अन्य आवश्यक जानकारी.

इसके अलावा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने तीन अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी है. इस जानकारी को तीन दिन के भीतर जवाब और रिपोर्ट देने कहा गया है.

कब से महिला दे रही है धरना : अपनी 9 वर्षीय बच्ची को बाल कल्याण समिति के पास से वापस पाने के लिए महिला शनिवार देर शाम से कलेक्टोरेट के सामने धरने पर बैठी है. प्रशासन के अधिकारियों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची को न सौंपे जाने तक धरना देने पर अड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें- लिंगियाडीह रहवासियों ने मकान ना तोड़ने की प्रशासन से लगाई गुहार

क्या है पूरा मामला : सकरी क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी साल 2008 में फैक्ट्री संचालक से हुई थी. शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच नहीं बनी. शादी के नौ साल बाद जब पति की आदतें नहीं सुधरी तो महिला अपनी नौ साल की बेटी को लेकर बिलासपुर मायके आ गई. महिला का आरोप है कि जुलाई 2022 में पति की नीयत बच्ची पर बिगड़ गई. जिसके बाद उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की. जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट हुई. महिला के बिलासपुर आने के बाद उसका पति बेटी से मिलने के बहाने आता था और इस दौरान वह बेटी से अकेले मिलकर गलत हरकतें करता. यह भी आरोप है कि इसी दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया Father accused of raped girl child in Bilaspur था.

बिलासपुर : 9 वर्षीय बालिका के शोषण और पिता पर आरोप के बाद बीते दो माह से बच्ची को सीडब्ल्यूसी सेंटर में रखा गया है. मां को अब तक बच्ची की कस्टडी नहीं दी गई है. जिसे लेकर मां लगातार सीडबल्यूसी ऑफिस के चक्कर काट रही है. Mother protest for minor custody in bilaspur सोमवार को CWC के खिलाफ बिलासपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी महिला के समर्थन में आए आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने बल पूर्वक प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के सामने से हटाया. इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई. इस घटना की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग National Commission for Protection of Child Rights तक पहुंची. जिसके बाद अब आयोग ने कलेक्टर और SSP को नोटिस जारी कर तीन दिन में 9 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. Mother protest for minor custody in bilaspur.


राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने क्या मांगी है जानकारी : आयोग ने जानकारी में इन बिंदुओं को शामिल किया है

1.बाल कल्याण समिति के पुलिस की जांच में हस्तक्षेप करने के मामले में जांच की जानकारी.

2.बाल कल्याण समिति ने किस आधार पर बच्ची की सुपुर्दगी संबंधी निर्णय लिया.

3. दर्ज एफआईआर की प्रतिलिपि, पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट की स्पष्ट और सत्यापित प्रतिलिपि.

4.164 सीआरपीसी के बयान की स्पष्ट और सत्यापित प्रतिलिपि.

5.काउंसिलिंग की कार्रवाई का विवरण, प्रकरण में प्रेषित आरोप पत्र की प्रतिलिपि.

6.जिला बाल कल्याण समिति के आदेशों, निर्देशों की जानकारी सहित प्रकरण से सम्बंधित अन्य आवश्यक जानकारी.

इसके अलावा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने तीन अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी है. इस जानकारी को तीन दिन के भीतर जवाब और रिपोर्ट देने कहा गया है.

कब से महिला दे रही है धरना : अपनी 9 वर्षीय बच्ची को बाल कल्याण समिति के पास से वापस पाने के लिए महिला शनिवार देर शाम से कलेक्टोरेट के सामने धरने पर बैठी है. प्रशासन के अधिकारियों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची को न सौंपे जाने तक धरना देने पर अड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें- लिंगियाडीह रहवासियों ने मकान ना तोड़ने की प्रशासन से लगाई गुहार

क्या है पूरा मामला : सकरी क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी साल 2008 में फैक्ट्री संचालक से हुई थी. शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच नहीं बनी. शादी के नौ साल बाद जब पति की आदतें नहीं सुधरी तो महिला अपनी नौ साल की बेटी को लेकर बिलासपुर मायके आ गई. महिला का आरोप है कि जुलाई 2022 में पति की नीयत बच्ची पर बिगड़ गई. जिसके बाद उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की. जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट हुई. महिला के बिलासपुर आने के बाद उसका पति बेटी से मिलने के बहाने आता था और इस दौरान वह बेटी से अकेले मिलकर गलत हरकतें करता. यह भी आरोप है कि इसी दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया Father accused of raped girl child in Bilaspur था.

Last Updated : Dec 27, 2022, 2:24 PM IST
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