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पेंड्रा: चरित्र शंका में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद - पत्नी की हत्या

पेंड्रा में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 100 रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है. दोषी द्वारा रकम न चुकाने की स्थिति में 15 दिन अतिरिक्त सश्रम कारावास में रहना होगा.

उम्र कैद का आरोपी
उम्र कैद का आरोपी
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Published : Mar 4, 2020, 1:29 PM IST

Updated : Mar 4, 2020, 3:42 PM IST

पेंड्रा: गौरेला थाना के गौरखेड़ा गांव में गर्भवती महिला को प्रसव के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले उसके पति को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावाास की सजा सुनाई है. 13 मार्च 2019 को गोलू गोंड ने अपनी पत्नी की चरित्र शंका में हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतका के परिजनों को गुमराह करने के लिए प्रसव के दौरान मौत होने की जानकारी दी थी.

पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

इसके बाद मृतका को देखने पहुंचे परिजनों ने उसके गले पर चोट के निशान देखे थे. जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना गौरेला पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पूरा मामला साफ हो गया, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी गोलू गोंड को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड के भुगतान न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पेंड्रा: गौरेला थाना के गौरखेड़ा गांव में गर्भवती महिला को प्रसव के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले उसके पति को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावाास की सजा सुनाई है. 13 मार्च 2019 को गोलू गोंड ने अपनी पत्नी की चरित्र शंका में हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतका के परिजनों को गुमराह करने के लिए प्रसव के दौरान मौत होने की जानकारी दी थी.

पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

इसके बाद मृतका को देखने पहुंचे परिजनों ने उसके गले पर चोट के निशान देखे थे. जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना गौरेला पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पूरा मामला साफ हो गया, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी गोलू गोंड को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड के भुगतान न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Last Updated : Mar 4, 2020, 3:42 PM IST
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