ETV Bharat / state

महार हत्याकांड में गैंगस्टर तपन सरकार को हाईकोर्ट का झटका, सुनाया ये फैसला

चर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 17, 2019, 10:40 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने भिलाई के चर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 302 के तहत सजा काट रहे गैंगस्टर तपन सरकार को राहत नहीं दी है और सजा को बरकरार रखा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट

इस मामले से जुड़े शैलेंद्र ठाकुर, छोटू, रंजीत सिंह, महेश और पीताम्बर नाम के लोगों को उम्रकैद की सजा से बरी कर दिया गया है.

बता दें कि जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की युगलपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने भिलाई के चर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 302 के तहत सजा काट रहे गैंगस्टर तपन सरकार को राहत नहीं दी है और सजा को बरकरार रखा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट

इस मामले से जुड़े शैलेंद्र ठाकुर, छोटू, रंजीत सिंह, महेश और पीताम्बर नाम के लोगों को उम्रकैद की सजा से बरी कर दिया गया है.

बता दें कि जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की युगलपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज भिलाई का चर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है । हाईकोर्ट ने 302 के तहत सजा काट रहे गैंगस्टर तपन सरकार को राहत नहीं दी है और सज़ा को यथावत रखा है ।


Body:हालाँकि इस मामले से जुड़े शैलेंद्र ठाकुर, छोटू, रंजीत सिंह,महेश और पीताम्बर नाम के लोगों को उम्रकैद की सजा से जरूर बरी कर दिया गया है । जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की युगलपीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया है ।
विशाल झा.....बिलासपुर


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.