बिलासपुर: हाईकोर्ट ने भिलाई के चर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 302 के तहत सजा काट रहे गैंगस्टर तपन सरकार को राहत नहीं दी है और सजा को बरकरार रखा है.
इस मामले से जुड़े शैलेंद्र ठाकुर, छोटू, रंजीत सिंह, महेश और पीताम्बर नाम के लोगों को उम्रकैद की सजा से बरी कर दिया गया है.
बता दें कि जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की युगलपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.