बिलासपुर: कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने जिले में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन एक बार फिर 24 मई तक बढ़ा दिया है. जिला प्रशासन ने बढ़ाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है. जिले में रविवार से नया आदेश प्रभाव में आ गया है. जिला प्रशासन ने स्वीकार किया कि संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, लेकिन मृत्यु दर चिंताजनक है. लिहाजा इसी वजह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है.
अभी भी सावधानियां बरतनी जरूरी- कलेक्टर
बिलासपुर कलेक्टकर डॉ. सारांश मित्तर ने कहा कि बिलासपुर में देखने को मिल रहा कि लगातार संक्रमण दर में गिरावट आ रही है. मृत्य दर भी बिलासपुर में कम हो रही है. लेकिन हालांत ऐसे भी नहीं है कि एकदम लॉकडाउन ओपन कर दें. अभी भी सावधानियां बरतनी जरूरी है. इसे देखते हुए 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. चूंकि कोरोना मरीजों के संक्रमण दर में गिरावट आई है. इसे देखते हुए हमने रोजमर्रा वाले सामानों में छूट दी है. जरूरी दुकानों को खोलने में छूट दी गई है. जिम, स्कूल, स्पोर्टस, कोचिंग संस्थान, स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. इस संबंध में 24 मई को रिव्यू किया जाएगा. इसी तरह मरीजों के मिलने की संख्या में कमी होती रही तो कुछ और छूट दी जा सकती है.
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चार बार बढ़ाया जा चुका है लॉकडाउन
जिला प्रशासन ने संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चार बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है. कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने पर 14 अप्रैल को संपूर्ण जिले में लॉकडाउन की घोषणा की थी. इसके बाद इसे अलग-अलग तारीखों में इसकी अवधि बढ़ाई गई. हालांकि इस अवधि में कुछ न कुछ क्षेत्रों में जनसामान्य को कुछ रियायतें दी गई. इस बार लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही रियायतें ज्यादा दी गई हैं.
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बिलासपुर में अबतक 1064 की हो चुकी मौत
राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिलासपुर में शनिवार को 367 कोरोना संक्रमित मिले. जिले में अबतक 62537 कोरोना मरीज मिल चुके हैं. वहीं जिले में शनिवार को 17 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई. जिले में अबतक 1064 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है. जिले में वर्तमान समय में एक्टिव मरीजों की संख्या 6237 है.
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जानिए क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे
- बाजार और मॉल नहीं खुलेंगे.
- दूध, डेयरियां खोलने की अवधि दो घंटे यानि सुबह 11 बजे तक बढ़ाई गई.
- अत्यावश्यक सेवाओं, मेडिकल दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप खुलेंगे.
- सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित रहेगा. निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
- थोक मंडियों में सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 4 बजे से 10 बजे तक. पूर्व में यह समय रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक था.
- विवाह, अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे.