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साल 2020 में जज भर्ती का मामला, अब डबल बेंच में होगी सुनवाई

साल 2020 के जज भर्ती मामले में अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई होगी. यह मामला डिस्ट्रिक्ट जज के 22 पदों पर सीधी भर्ती से जुड़ा था.

हाई कोर्ट
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Published : Sep 1, 2021, 10:40 PM IST

बिलासपुर: डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती (District Judge Recruitment) मामले में लगी याचिका का फैसला आ गया है. विधिक प्रश्न उठने की वजह से सिंगल बेंच ने मामले को एक्टिंग चीफ जस्टिस (Acting Chief Justice) के पास भेज दिया है. अब तय होगा कि कौन सी कोर्ट में मामला सुना जाएगा

जनवरी 2020 को निकली थी सीधी भर्ती

बिलासपुर में जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 22 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें अपात्र किये गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था. हाईकोर्ट जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच का फैसला आ गया है. जस्टिस अग्रवाल ने इस याचिका में उठे विधिक प्रश्न के कारण इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में रेफर कर दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस इस मामले को सुनने के बाद डिवीजन बेंच तय करेंगे.

136 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया अपात्र

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2020 को डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एक्जाम में 22 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली थी. जिसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. इसमें 136 अभ्यर्थियों को अपात्र किया गया. 136 में 28 को वकालत में अनुभव के आधार पर अपात्र किए गए. 28 अपात्र में से यूपी के 2 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता जय प्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. दायर याचिका में जस्टिस संजय के अग्रवाल के.सिंगल बेंच में एडवोकेट शुक्ला ने कोर्ट को बताया की विज्ञापन के अनुसार इस पद के लिए वकालत में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव मांगा गया. याचिकाकर्ता ने एडीजे लेवल के अधिकारी से अनुभव प्रमाणपत्र लिया. यहां इन्हें सिर्फ इस आधार पर अपात्र किया गया कि अनुभव प्रमाणपत्र डीजे लेवल के अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया. जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर देश के कई न्यायिक परीक्षा की परीक्षा दी है. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. जिसमे अब फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस याचिका में उठे विधिक प्रश्न के कारण इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में रेफर कर दिया है. अब इस विधिक प्रश्न के मामले को डिवीजन बेंच में सुना जाएगा

बिलासपुर: डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती (District Judge Recruitment) मामले में लगी याचिका का फैसला आ गया है. विधिक प्रश्न उठने की वजह से सिंगल बेंच ने मामले को एक्टिंग चीफ जस्टिस (Acting Chief Justice) के पास भेज दिया है. अब तय होगा कि कौन सी कोर्ट में मामला सुना जाएगा

जनवरी 2020 को निकली थी सीधी भर्ती

बिलासपुर में जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 22 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें अपात्र किये गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था. हाईकोर्ट जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच का फैसला आ गया है. जस्टिस अग्रवाल ने इस याचिका में उठे विधिक प्रश्न के कारण इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में रेफर कर दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस इस मामले को सुनने के बाद डिवीजन बेंच तय करेंगे.

136 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया अपात्र

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2020 को डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एक्जाम में 22 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली थी. जिसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. इसमें 136 अभ्यर्थियों को अपात्र किया गया. 136 में 28 को वकालत में अनुभव के आधार पर अपात्र किए गए. 28 अपात्र में से यूपी के 2 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता जय प्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. दायर याचिका में जस्टिस संजय के अग्रवाल के.सिंगल बेंच में एडवोकेट शुक्ला ने कोर्ट को बताया की विज्ञापन के अनुसार इस पद के लिए वकालत में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव मांगा गया. याचिकाकर्ता ने एडीजे लेवल के अधिकारी से अनुभव प्रमाणपत्र लिया. यहां इन्हें सिर्फ इस आधार पर अपात्र किया गया कि अनुभव प्रमाणपत्र डीजे लेवल के अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया. जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर देश के कई न्यायिक परीक्षा की परीक्षा दी है. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. जिसमे अब फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस याचिका में उठे विधिक प्रश्न के कारण इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में रेफर कर दिया है. अब इस विधिक प्रश्न के मामले को डिवीजन बेंच में सुना जाएगा

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