बिलासपुर: मरवाही सदन में नौकर के फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले पर गुरूवार को हाईकोर्ट की जस्टिस RP शर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी और अमित जोगी की याचिका को खारिज कर दिया है.
क्या है मामला
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बंगले मरवाही सदन में नियुक्त केयरटेकर संतोष कौशिक उर्फ मनवा ने 15 जनवरी को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मृतक के भाई कृष्ण कुमार और परिजनों ने जोगी परिवार पर आरोप लगाया था कि संतोष कौशिक को चोरी के नाम पर डराया धमकाया जा रहा था. इस बात की सूचना संतोष ने अपनी पत्नी को भी दी थी. मामले को लेकर अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ मृतक के भाई ने FIR दर्ज कराई थी.
सुनवाई योग्य नहीं है याचिका: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए अजीत जोगी और अमित जोगी ने याचिका दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मामले कि जांच शुरुआती दौर में है इसलिए एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.