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CG Highcourt News: अवमानना पर दुर्ग के कलेक्टर और पूर्व कलेक्टर होंगे हाईकोर्ट में पेश, तब होगी अगली सुनवाई - कलेक्टर और पूर्व कलेक्टर होंगे हाईकोर्ट में पेश

CG Highcourt News: सेवानिवृत्त शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट ने ग्रेजुएटी नहीं देने पर पूर्व और वर्तमान में पदस्थ जिला कलेक्टर दुर्ग को 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Sep 16, 2022, 12:36 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG Highcourt News) ने अवमानना के मामले में दुर्ग के पूर्व और वर्तमान कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. दोनों ही कलेक्टर 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप में हाईकोर्ट में पेश होंगे. तभी मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी. पूरा मामला रिटायर्ड शिक्षक की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश जारी किया है. शिक्षक की ग्रेजुएटी देने के आदेश की अवमानना की गई है.

यह भी पढ़ें: मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के 14 दिनों के कार्यकाल में 5200 मामले निपटे

सेवानिवृत्त शिक्षक की याचिका पर सुनवाई: सेवानिवृत्त शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट ने ग्रेजुएटी नहीं देने पर पूर्व और वर्तमान में पदस्थ जिला कलेक्टर दुर्ग को 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है. दुर्ग निवासी राम खिलावन चंद्राकर वहां की अनुदान प्राप्त स्कूल से 2012 में रिटायर हुए. इसके बाद इन्होंने नियंत्रण अधिकारी को अपनी बचत ग्रेजुएटी प्रदान करने के लिए आवेदन पेश किया. 2015 में इनके नाम करीब साढ़ें 6 लाख का अवार्ड हुआ. राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर के यहां प्रकरण पेश किया गया. कलेक्टर ने ग्रेजुएटी की वसूली के लिए कोई आदेश नहीं दिया. तब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई.

कलेक्टर और पूर्व कलेक्टर होंगे हाईकोर्ट में पेश: हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई के बाद 3 महीने के भीतर याचिकाकर्ता को ग्रेजुएटी देने का आदेश दिया था. यह अवधि बीत जाने के बाद भी कोई भुगतान नहीं हुआ, तो दोबारा अवमानना याचिका लगाई गई. जस्टिस पी सेम कोसी ने सुनवाई के बाद मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर दुर्ग के पूर्व और वर्तमान जिला कलेक्टर अंकित आनंद और सर्वेश्वर भूरे को व्यक्तिगत रुप से हाईकोर्ट में आगामी 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG Highcourt News) ने अवमानना के मामले में दुर्ग के पूर्व और वर्तमान कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. दोनों ही कलेक्टर 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप में हाईकोर्ट में पेश होंगे. तभी मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी. पूरा मामला रिटायर्ड शिक्षक की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश जारी किया है. शिक्षक की ग्रेजुएटी देने के आदेश की अवमानना की गई है.

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सेवानिवृत्त शिक्षक की याचिका पर सुनवाई: सेवानिवृत्त शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट ने ग्रेजुएटी नहीं देने पर पूर्व और वर्तमान में पदस्थ जिला कलेक्टर दुर्ग को 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है. दुर्ग निवासी राम खिलावन चंद्राकर वहां की अनुदान प्राप्त स्कूल से 2012 में रिटायर हुए. इसके बाद इन्होंने नियंत्रण अधिकारी को अपनी बचत ग्रेजुएटी प्रदान करने के लिए आवेदन पेश किया. 2015 में इनके नाम करीब साढ़ें 6 लाख का अवार्ड हुआ. राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर के यहां प्रकरण पेश किया गया. कलेक्टर ने ग्रेजुएटी की वसूली के लिए कोई आदेश नहीं दिया. तब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई.

कलेक्टर और पूर्व कलेक्टर होंगे हाईकोर्ट में पेश: हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई के बाद 3 महीने के भीतर याचिकाकर्ता को ग्रेजुएटी देने का आदेश दिया था. यह अवधि बीत जाने के बाद भी कोई भुगतान नहीं हुआ, तो दोबारा अवमानना याचिका लगाई गई. जस्टिस पी सेम कोसी ने सुनवाई के बाद मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर दुर्ग के पूर्व और वर्तमान जिला कलेक्टर अंकित आनंद और सर्वेश्वर भूरे को व्यक्तिगत रुप से हाईकोर्ट में आगामी 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है.

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