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नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात याचिका पर HC ने लिया संज्ञान

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर पेश याचिका पर सिम्स के डीन को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से पीड़िता की जांच कर अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च का दिन तय किया है.

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Published : Mar 10, 2021, 9:06 PM IST

Updated : Mar 10, 2021, 10:55 PM IST

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर पेश याचिका को संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने सिम्स के डीन को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से पीड़िता की जांच कर अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. बिलासपुर कलेक्टर को पीड़िता के रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

बेमेतरा का मामला

मामला बेमेतरा जिला का है. यहां रहने वाली नाबालिग से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने रेप किया. घटना के बाद पीड़िता के बीमार होने पर परिवार वालों को उसके गर्भ से होने की जानकारी हुई है. पीड़िता ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, रजनी पाण्डेय, प्रकृति जैन, नीलेश भानुशाली के माध्यम से गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान करने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

11 साल की दुष्कर्म पीड़िता को नहीं मिली गर्भपात की अनुमति, राज्य सरकार उठाएगी जीवनभर का खर्च

क्या कहता है नियम?

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने याचिका पर संज्ञान लिया. उन्होंने बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल के डीन को बलात्कार पीड़िता की विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर स्वास्थ्य जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ उसके रहने-खाने और सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश कलेक्टर को दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च का दिन तय किया है. बता दें कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के अनुरूप बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर पेश याचिका को संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने सिम्स के डीन को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से पीड़िता की जांच कर अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. बिलासपुर कलेक्टर को पीड़िता के रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

बेमेतरा का मामला

मामला बेमेतरा जिला का है. यहां रहने वाली नाबालिग से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने रेप किया. घटना के बाद पीड़िता के बीमार होने पर परिवार वालों को उसके गर्भ से होने की जानकारी हुई है. पीड़िता ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, रजनी पाण्डेय, प्रकृति जैन, नीलेश भानुशाली के माध्यम से गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान करने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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क्या कहता है नियम?

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने याचिका पर संज्ञान लिया. उन्होंने बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल के डीन को बलात्कार पीड़िता की विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर स्वास्थ्य जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ उसके रहने-खाने और सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश कलेक्टर को दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च का दिन तय किया है. बता दें कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के अनुरूप बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार है.

Last Updated : Mar 10, 2021, 10:55 PM IST
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