बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका के मामले में जल संसाधन के प्रमुख अभियंता को 14 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि ''जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होंगे. वर्कचार्ज कर्मचारियों को अवकाश और नकदीकरण की राशि नहीं दिए जाने पर कर्मचारियों ने अधिवक्ता वैभव पी शुक्ला के माध्यम से याचिका दायर की थी. याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने प्रमुख अभियंता को हाईकोर्ट तलब करने का निर्देश जारी किया है. उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा. कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट प्रमुख अभियंता के खिलाफ कड़े निर्देश जारी कर सकती है.''
क्या था कोर्ट का आदेश : राज्य के वर्कचार्ज कर्मचारियों को अवकाश और नकदीकरण की राशि नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने आदेश जारी किया था. कोर्ट ने सभी कर्मचारी, याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने विस्तार से आदेश करते हुए अवकाश नकदीकरण की राशि सभी याचिकाकर्ताओं, कर्मचारियों को 6 महीने में दिए जाने के निर्देश दिए थे.
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कर्मचारियों ने दायर किया अवमानना का केस : आदेश के बाद 6 माह की अवधि बीतने के बाद भी राशि कर्मचारियों को नहीं दिए जाने पर कर्मचारियों ने अपने वकील के माध्यम से एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस बार फिर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. इस याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जल संसाधन सचिव पी अंबलगन समेत सभी को नोटिस जारी किया. इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर कोर्ट के सामने जवाब देने के निर्देश दिए हैं.