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आरक्षक भर्ती मामला, अगली सुनवाई तक विज्ञापन जारी करने पर HC की रोक

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Published : Dec 20, 2019, 4:55 PM IST

साल 2017 में हुआ आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई की बाद याचिका निरस्त कर दी गई है. इस मामले में अगली सुनवाई तक विज्ञापन जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी गई है.

High court stays ban on advertisement
न्यायालय में याचिका दायर

बिलासपुर: 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शासन से आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है. इस मामले में कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब इस केस में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज किया गया था. कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विज्ञापन में तब रमन सरकार के बनाए गए नियम के तहत भर्ती होनी थी. लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद भूपेश सरकार ने पहले के नियम में संशोधन कर दिया. संशोधित नियमों के तहत पूर्व की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही थी. इसलिए मौजूदा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया.

पढे़:राजनांदगांव: वेतन के लिए मजदूरों ने लगाई प्रशासन से गुहार

आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त
2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे. जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिस पर न्यायालय ने 2 महीने के अंदर डीजीपी को मामले का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किया था. लेकिन शासन ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया. जिसके बाद जस्टिस गौतम भादुरी की सिंगल बेंच ने कुछ दिनों पहले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

बिलासपुर: 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शासन से आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है. इस मामले में कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब इस केस में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज किया गया था. कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विज्ञापन में तब रमन सरकार के बनाए गए नियम के तहत भर्ती होनी थी. लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद भूपेश सरकार ने पहले के नियम में संशोधन कर दिया. संशोधित नियमों के तहत पूर्व की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही थी. इसलिए मौजूदा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया.

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आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त
2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे. जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिस पर न्यायालय ने 2 महीने के अंदर डीजीपी को मामले का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किया था. लेकिन शासन ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया. जिसके बाद जस्टिस गौतम भादुरी की सिंगल बेंच ने कुछ दिनों पहले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

Intro:2259 पदों पर आरक्षको की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा खारिज किए जाने के बाद आज उच्च न्यायालय की प्रशांत मिश्रा व गौतम चरोड़िया की डबल बेंच में चुनौती दी गई । मामले पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी तय हुई है। Body:बता दें कि जस्टिस भादुरी की बेंच ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विज्ञापन मे तब की रमन सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के तहत भर्ती होनी थी ।लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद नई भूपेश सरकार ने पहले के नियम में संशोधन कर दिया। और संशोधित नियमों के तहत क्योंकि पूर्व की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही थी इसलिए मौजूदा सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना सही है। वादित हो की 2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किया था। लेकिन शासन द्वारा आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। जिसको लेकर हाईकोर्ट मे याचिकाएं दायर की गई थी। जिस पर लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुरी की सिंगल बेंच ने कुछ दिनों पहले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।Conclusion:2259 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रकाश तिवारी व अन्य ने उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा व गौतम चारोड़िआ की डबल बेंच में याचिका दायर की थी।
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