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महाधिवक्ता के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक - छ्त्तीसगढ़ न्यूज

स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में कार्रवाई शुरू की थी. जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : May 23, 2020, 11:07 AM IST

बिलासपुरः समाज कल्याण विभाग में करोड़ों के घोटाले के मामले में स्टेट बार काउंसिल के महाधिवक्ता के खिलाफ शुरू किए कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने काउंसिल की कार्रवाई पर सोमवार तक के लिए रोक लगाई है.

स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर रोक

बता दें कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने मामले में शिकायत की थी. जिसपर स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कुंदन सिंह ने महाधिवक्ता के खिलाफ लॉ मैनुअल के नियम और नैतिक दुराचार समेत कई आरोप लगाए थे.

पढ़ेंः-मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि समाज कल्याण घोटाले मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था, जिसके बाद आला अधिकारियों ने महाधिवक्ता कार्यालय में मामले पर सलाह मशवरा की थी, जो कि नैतिक दुराचार के मामले के अंतर्गत आता है.

पढ़ेंः-बिलासपुर: मुख्य सचिव, विधि सचिव के खिलाफ वकील ने हाईकोर्ट में दायर दी अवमानना याचिका

स्टेट बार काउंसिल के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती

कुंदन सिंह ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई को महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार तक स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अब मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने की है.

बिलासपुरः समाज कल्याण विभाग में करोड़ों के घोटाले के मामले में स्टेट बार काउंसिल के महाधिवक्ता के खिलाफ शुरू किए कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने काउंसिल की कार्रवाई पर सोमवार तक के लिए रोक लगाई है.

स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर रोक

बता दें कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने मामले में शिकायत की थी. जिसपर स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कुंदन सिंह ने महाधिवक्ता के खिलाफ लॉ मैनुअल के नियम और नैतिक दुराचार समेत कई आरोप लगाए थे.

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उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि समाज कल्याण घोटाले मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था, जिसके बाद आला अधिकारियों ने महाधिवक्ता कार्यालय में मामले पर सलाह मशवरा की थी, जो कि नैतिक दुराचार के मामले के अंतर्गत आता है.

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स्टेट बार काउंसिल के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती

कुंदन सिंह ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई को महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार तक स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अब मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने की है.

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