बिलासपुर: पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आगामी आदेश तक एसीबी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.
बता दें कि, अशोक के खिलाफ आर्थिक अनियमितता और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने की शिकायत शासन से की गई थी. शिकायत के बाद शासन ने जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी थी. अपराध दर्ज करने के बाद एसीबी ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच के खिलाफ अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका में बताया गया है कि जांच के नाम पर शासन ने बदला लेने की मंशा से कार्रवाई की थी. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.