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पाठ्य पुस्तक निगम के जीएम अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत - बिलासपुर हाई कोर्ट

बिलासपुर में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आगामी आदेश तक एसीबी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

High court stay on ACB action against text book corporation officer in bilaspur
हाईकोर्ट
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Published : Jan 24, 2020, 1:14 PM IST

बिलासपुर: पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आगामी आदेश तक एसीबी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से राहत

बता दें कि, अशोक के खिलाफ आर्थिक अनियमितता और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने की शिकायत शासन से की गई थी. शिकायत के बाद शासन ने जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी थी. अपराध दर्ज करने के बाद एसीबी ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच के खिलाफ अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में बताया गया है कि जांच के नाम पर शासन ने बदला लेने की मंशा से कार्रवाई की थी. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.

बिलासपुर: पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आगामी आदेश तक एसीबी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से राहत

बता दें कि, अशोक के खिलाफ आर्थिक अनियमितता और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने की शिकायत शासन से की गई थी. शिकायत के बाद शासन ने जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी थी. अपराध दर्ज करने के बाद एसीबी ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच के खिलाफ अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में बताया गया है कि जांच के नाम पर शासन ने बदला लेने की मंशा से कार्रवाई की थी. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.

Intro:पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक रहे अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आगामी आदेश तक एसीबी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। Body:बता दें कि अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आर्थिक अनियमितता व करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने की शिकायत शासन से की गई थी। शिकायत के बाद शासन ने जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी थी। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद एसीबी ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के खिलाफ अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि जांच के नाम पर शासन द्वारा बदला लेने की मंशा से व विधि विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए।Conclusion:जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई हुई।
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