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जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब पेश करने का 2 हफ्ते का समय मांगा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते में जवाब पेश करने का समय दिया है.

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बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : May 23, 2020, 1:46 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के मामले में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में शासन से जवाब मांगा है. बता दें कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के मामले पर हाईकोर्ट 2013 से सुनवाई कर रहा है. मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों की स्थिति सुधारने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा समेत कई जिलों में नए जेल बनाने और पुराने जेलों के विस्तार करने का शासन ने निर्णय लिया था.

पढ़ें: बिलासपुर: मिड डे मील मामले में सरकार को दोबारा जवाब पेश करने का आदेश


बिलासपुर में भी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक नए जेल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन आवंटित हुई जमीन पर कुछ लोगों के अवैध कब्जे की बात सामने आई थी, इसके बाद मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था.

पढ़ें:बड़ी राहत: हाईकोर्ट समेत सभी लोअर कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां रद्द

मामले में सरकार से हाईकोर्ट ने पहले भी जबाब मांगा था, लेकिन शासन ने अब तक कोई जबाब पेश नहीं किया है. वहीं सरकार ने हाईकोर्ट से जबाब पेश करने के लिए फिर से समय मांग लिया है, जिसके बाद अदालत ने शासन को 2 हफ्ते का समय जवाब पेश करने के लिए दिया है. अब मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच द्वारा की गई है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के मामले में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में शासन से जवाब मांगा है. बता दें कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के मामले पर हाईकोर्ट 2013 से सुनवाई कर रहा है. मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों की स्थिति सुधारने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा समेत कई जिलों में नए जेल बनाने और पुराने जेलों के विस्तार करने का शासन ने निर्णय लिया था.

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बिलासपुर में भी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक नए जेल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन आवंटित हुई जमीन पर कुछ लोगों के अवैध कब्जे की बात सामने आई थी, इसके बाद मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था.

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मामले में सरकार से हाईकोर्ट ने पहले भी जबाब मांगा था, लेकिन शासन ने अब तक कोई जबाब पेश नहीं किया है. वहीं सरकार ने हाईकोर्ट से जबाब पेश करने के लिए फिर से समय मांग लिया है, जिसके बाद अदालत ने शासन को 2 हफ्ते का समय जवाब पेश करने के लिए दिया है. अब मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच द्वारा की गई है.

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