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HC ने झोलाछाप डॉक्टर्स केस में सरकार से मांगा जवाब - Nursing homes degree

छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं. ऐसे में कई डॉक्टर्स नर्सिंग होम्स की डिग्री लेकर हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं. इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

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HC ने झोलाछाप डॉक्टर्स केस में सरकार से मांगा जवाब
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Published : Jan 15, 2021, 5:33 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं. नर्सिंग होम्स की डिग्री लेकर हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं. एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट में याचिका की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. सरकार से जवाब मांगा है.

पढ़ें: ऋचा जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

भगतराम कश्यप ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर्स नर्सिंग होम्स की डिग्री से हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे झोलाछाप डाक्टर्स की वजह से लापरवाही देखने को मिल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान हो सकता है.

पढ़ें: माओवादियों से संपर्क : हाईकोर्ट के आदेश के बाद ताहा फजल ने किया सरेंडर

अवैध रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस

याचिकाकर्ता ने राज्य शासन पर ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए. जो बिना किसी योग्यता के अवैध रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए.

राज्य सरकार से HC ने मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर केस की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. मामले की चीफ़ जस्टिस की डबल बेंच ने सुनवाई की. राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं. नर्सिंग होम्स की डिग्री लेकर हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं. एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट में याचिका की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. सरकार से जवाब मांगा है.

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भगतराम कश्यप ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर्स नर्सिंग होम्स की डिग्री से हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे झोलाछाप डाक्टर्स की वजह से लापरवाही देखने को मिल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान हो सकता है.

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अवैध रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस

याचिकाकर्ता ने राज्य शासन पर ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए. जो बिना किसी योग्यता के अवैध रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए.

राज्य सरकार से HC ने मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर केस की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. मामले की चीफ़ जस्टिस की डबल बेंच ने सुनवाई की. राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

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