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प्रवासी मजदूरों के लिए किये जा रहे व्यवस्था की HC ने मांगी डिटेल रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट राज्य शासन से व्यवस्था से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

Hearing on petition of migrant labours
प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त
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Published : Jun 1, 2020, 10:06 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट में मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से श्रमिकों के लिए खाने और रुकने की व्यवस्था पर जवाब-तलब किया है.

बता दें कि बिलासपुर के संजय गुप्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हर राज्य में श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन बिलासपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. याचिका में बिलासपुर से भी श्रमिक ट्रेन चलाने की मांग उठाई गई है. इसके अलावा कहा गया है कि कम से कम जिन राज्यों से श्रमिक ट्रेनें चल रही है. उनके लिए बिलासपुर स्टेशन में स्टॉपेज की मांग की गई है, ताकि बाहर के मजदूर अपने राज्य आ सके.

याचिका में यह भी कहा गया है कि बिलासपुर के बस स्टेशन में भी श्रमिकों के लिए खाने, रुकने और सफाई की उचित व्यवस्था शासन की ओर से नहीं की गई है. रात में जो श्रमिक अपने परिवार के साथ बस स्टेशन पहुंच रहे हैं उन्हें दोपहर में खाना दिया जा रहा है, वह भी सामाजिक संगठनों की ओर से दिया जा रहा है.

डिटेल रिपोर्ट की तलब

मामले में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से आए हुए ज्यादातर श्रमिकों को उनके घर भेज दिया गया है. राज्य शासन की ओर से 900 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें से सिर्फ 200 बसें बिलासपुर से चलाई जा रही हैं.हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से श्रमिकों के लिए किए जा रहे पूरी व्यवस्थाओं की डिटेल रिपोर्ट तलब की है. मामले में अब 8 जून को सुनवाई होगी.

बिलासपुर: हाईकोर्ट में मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से श्रमिकों के लिए खाने और रुकने की व्यवस्था पर जवाब-तलब किया है.

बता दें कि बिलासपुर के संजय गुप्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हर राज्य में श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन बिलासपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. याचिका में बिलासपुर से भी श्रमिक ट्रेन चलाने की मांग उठाई गई है. इसके अलावा कहा गया है कि कम से कम जिन राज्यों से श्रमिक ट्रेनें चल रही है. उनके लिए बिलासपुर स्टेशन में स्टॉपेज की मांग की गई है, ताकि बाहर के मजदूर अपने राज्य आ सके.

याचिका में यह भी कहा गया है कि बिलासपुर के बस स्टेशन में भी श्रमिकों के लिए खाने, रुकने और सफाई की उचित व्यवस्था शासन की ओर से नहीं की गई है. रात में जो श्रमिक अपने परिवार के साथ बस स्टेशन पहुंच रहे हैं उन्हें दोपहर में खाना दिया जा रहा है, वह भी सामाजिक संगठनों की ओर से दिया जा रहा है.

डिटेल रिपोर्ट की तलब

मामले में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से आए हुए ज्यादातर श्रमिकों को उनके घर भेज दिया गया है. राज्य शासन की ओर से 900 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें से सिर्फ 200 बसें बिलासपुर से चलाई जा रही हैं.हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से श्रमिकों के लिए किए जा रहे पूरी व्यवस्थाओं की डिटेल रिपोर्ट तलब की है. मामले में अब 8 जून को सुनवाई होगी.

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