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जोगी की जाति के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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Published : Feb 7, 2020, 8:29 PM IST

जाति मामले में अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जोगी जाति मामला
जोगी जाति मामला

बिलासपुर : अजीत जोगी की जाति के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की रिव्यू पिटीशन पर बहस पूरी हो गई है और इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आयोग ने 2013 की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को जोगी की जाति के मामले में शामिल किए जाने के लिए याचिका लगाई थी.

बता दें कि हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. साथ ही जोगी के जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था. जोगी ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है. मामले को लेकर संत कुमार नेताम समेत अनेक लोगों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं.

पढ़ें : अजीत जोगी जाति मामला: HC में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बहस पूरी

हाईकोर्ट ने पिछले दिनों याचिकाकर्ताओं को जरूरी पक्षकार मानने से इंकार कर दिया था. मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से भी याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच की ओर से की गई है.

बिलासपुर : अजीत जोगी की जाति के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की रिव्यू पिटीशन पर बहस पूरी हो गई है और इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आयोग ने 2013 की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को जोगी की जाति के मामले में शामिल किए जाने के लिए याचिका लगाई थी.

बता दें कि हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. साथ ही जोगी के जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था. जोगी ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है. मामले को लेकर संत कुमार नेताम समेत अनेक लोगों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं.

पढ़ें : अजीत जोगी जाति मामला: HC में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बहस पूरी

हाईकोर्ट ने पिछले दिनों याचिकाकर्ताओं को जरूरी पक्षकार मानने से इंकार कर दिया था. मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से भी याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच की ओर से की गई है.

Intro:जोगी जाति मामले पर अनुसूचित जनजाति आयोग की रिव्यू पिटीशन पर आज बहस पूरी हो गई है। मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग ने 2013 की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को जोगी जाति मामले में शामिल किए जाने के लिए याचिका लगाई थी। Body:बता दे कि हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही जोगी के जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था। जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है । जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। मामले को लेकर संत कुमार नेताम समेत अनेक लोगों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि इन याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार मानने से हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इनकार कर दिया था।मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से भी याचिका दायर की गई थी।जिसपर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच द्वारा की गई।
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