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आय से अधिक संपत्ति केस: रमन सिंह के खिलाफ HC में याचिका दायर

आय से अधिक संपत्ति मामले में रमन सिह के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है. कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने यह याचिका दायर की है. अब यह मामला चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के पास भेजा जाएगा.

high court
हाईकोर्ट का सुनवाई से इंकार
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Published : Dec 2, 2020, 3:39 PM IST

बिलासपुर : पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की ओर से दायर याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है. इसी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है. अब मामले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के पास भेजा जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

विनोद तिवारी का आरोप है कि रमन सिंह ने 2008-09 और 2013-14 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति से जुड़े ब्यौरे को छिपाया था. विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है.

पढ़ें : 24 घंटे में खबर का असर, आदिवासी बेटियों को डॉक्टर बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार

विनोद तिवारी ने पूरे मामले में सीबीआई से मांग की थी. हालांकि जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया तब सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया. अब मामले को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि मामले को किस बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजना है.

बिलासपुर : पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की ओर से दायर याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है. इसी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है. अब मामले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के पास भेजा जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

विनोद तिवारी का आरोप है कि रमन सिंह ने 2008-09 और 2013-14 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति से जुड़े ब्यौरे को छिपाया था. विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है.

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विनोद तिवारी ने पूरे मामले में सीबीआई से मांग की थी. हालांकि जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया तब सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया. अब मामले को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि मामले को किस बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजना है.

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