बिलासपुर: भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है. मामले में महासमुंद एडिशनल कलेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
डॉक्टर ने एडिशनल कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. डॉक्टर ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले में एडिशनल कलेक्टर को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है. साथ ही याचिका में पीएनडीटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने का कोई प्रावधान नहीं होने की बात भी कही गई थी.
डॉक्टर के वकील की ओर से प्रस्तुत इस तर्क को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एडिशनल कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दिया है. साथ ही डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी निरस्त कर दिया है.