ETV Bharat / state

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, अब बचे पदों पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (teacher recruitment process) पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है.

High Court
हाई कोर्ट
author img

By

Published : Sep 10, 2021, 11:05 AM IST

बिलासपुर : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (teacher recruitment process) पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. शिक्षक भर्ती प्रकिया में CTET (केंद्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया. इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (high court) ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में राज्य शासन (state government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है. बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने साल 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया. इसके लिए अम्बिकापुर के याचिकाकर्ता एके रात्रे ने बस्तर संभाग के लिए आवेदन किया, वह पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए. साल 2021 में इनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. इसमें इन्हें यह कहकर अयोग्य ठहरा दिया गया कि आपने CTET (केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद उत्तीर्ण की है.

इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से चुनौती दी. इसमें कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट (CGTET) परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण कर अनुमति दी गई है, उसी प्रकार हमें भी स्वीकार किया जाये. क्योंकि छत्तीसगढ़ टेट का परिणाम भी साल 2020 में आया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब-तलब किया है.

बिलासपुर : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (teacher recruitment process) पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. शिक्षक भर्ती प्रकिया में CTET (केंद्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया. इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (high court) ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में राज्य शासन (state government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है. बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने साल 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया. इसके लिए अम्बिकापुर के याचिकाकर्ता एके रात्रे ने बस्तर संभाग के लिए आवेदन किया, वह पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए. साल 2021 में इनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. इसमें इन्हें यह कहकर अयोग्य ठहरा दिया गया कि आपने CTET (केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद उत्तीर्ण की है.

इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से चुनौती दी. इसमें कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट (CGTET) परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण कर अनुमति दी गई है, उसी प्रकार हमें भी स्वीकार किया जाये. क्योंकि छत्तीसगढ़ टेट का परिणाम भी साल 2020 में आया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब-तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.