ETV Bharat / state

HC ने दिया पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हाजिर होने का आदेश - High court ordered appear registrar

हाईकोर्ट ने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारी को शिकायत के आधार पर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के मामले पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट छत्तीसगढ़
author img

By

Published : Jan 24, 2020, 9:00 PM IST

Updated : Jan 24, 2020, 9:49 PM IST

बिलासपुर : शिकायत के आधार पर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

रजिस्ट्रार को हाजिर होने का आदेश

मामला रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का है. परदेसी राम भोइ यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे. पिछले दिनों उनके खिलाफ शिकायत आने पर यूनिवर्सिटी ने विभागीय जांच का आदेश जारी किया था. विभागीय जांच में निर्दोष साबित होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था, जिसे परदेसी राम भोइ ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है.

पढ़ें: 'मीसाबंदी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, जो उन्हें पेंशन मिले'

गुरुवार को अगली सुनवाई

मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

बिलासपुर : शिकायत के आधार पर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

रजिस्ट्रार को हाजिर होने का आदेश

मामला रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का है. परदेसी राम भोइ यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे. पिछले दिनों उनके खिलाफ शिकायत आने पर यूनिवर्सिटी ने विभागीय जांच का आदेश जारी किया था. विभागीय जांच में निर्दोष साबित होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था, जिसे परदेसी राम भोइ ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है.

पढ़ें: 'मीसाबंदी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, जो उन्हें पेंशन मिले'

गुरुवार को अगली सुनवाई

मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

Intro:शिकायत के आधार पर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है। Body:बता दें कि, मामला रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का है। जहां परदेसी राम भोइ यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में कनिष्क अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। बीते दिनों शिकायत आने पर यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जारी कर दिया था। विभागीय जांच में निर्दोष साबित होने के बावजूद यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया।जिसको लेकर हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है।Conclusion:अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच द्वारा की गई।
Last Updated : Jan 24, 2020, 9:49 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.