बिलासपुरः मृतकों के नाम पर राशन कार्ड बनाकर भारी मात्रा में राशन घोटाला किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है. हाईकोर्ट ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. साथ ही दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने दोषियों के खिलाफ 4 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर जवाब पेश करने को कहा है.
मृतकों के नाम पर हो रही थी धांधली
सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सालिम ने एडवोकेट रत्नेश अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया था कि रामानुजगंज बलरामपुर जिला स्थित ग्राम आरा में महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से राशन की दुकान संचालित की जा रही है. जिसमें जानकारी से पता चला कि मृतकों के नाम पर राशनकार्ड बनाकर बड़ी मात्रा में राशन का आहरण किया जा रहा है. जिससे शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है.
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जांच के लिए कमिटी की गई गठित
मामले में कलेक्टर और एसडीओ से शिकायत किये जाने के बाद एक जांच कमिटी गठित की गई. मौके पर जाकर जांच कमेटी ने जांच की और भारी गड़बड़ी पाया. इसके बाद कमेटी ने गड़बड़ी किये जाने की रिपोर्ट तैयार करके एसडीओ को दिया और एसडीओ ने आवश्यक वस्तु अधिनियम कि धारा 3 और 7 के तहत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए भेज दिया.