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हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 3 महीने में पूरी हो आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया - Result Recruitment Examination Results

2259 पदों पर आरक्षक की भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने अपना फैसला दिया है. भर्ती प्रक्रिया को 3 महीन में पूरी करने का आदेश शासन को दिया गया.

High court order to state government, constable recruitment process should be completed in 3 months
हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश
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Published : Feb 24, 2020, 11:21 PM IST

Updated : Feb 24, 2020, 11:47 PM IST

बिलासपुर : सोमवार को 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था. उनका दोबारा फिजिकल एग्जाम लिया जाए.

इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 3 महीनों में पूरा करने का आदेश हाईकोर्ट ने शासन को दिया है. प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार को आरक्षक पद पर भर्ती के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

आरक्षक भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट का आदेश

पढ़ें-औद्योगिक प्रदूषण मामले में सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा एक हफ्ते का समय

साल 2017 में 2259 पद पर हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे हैं. इसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिस पर 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में सरकार ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया. महाधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले को राज्य शासन के पक्ष में बताया है. कहा है कि पूर्व की सरकार नियमो में फेरबदल कर कई अभ्यर्थियों की बैकडोर एंट्री कराना चाहती थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

बिलासपुर : सोमवार को 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था. उनका दोबारा फिजिकल एग्जाम लिया जाए.

इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 3 महीनों में पूरा करने का आदेश हाईकोर्ट ने शासन को दिया है. प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार को आरक्षक पद पर भर्ती के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

आरक्षक भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट का आदेश

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साल 2017 में 2259 पद पर हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे हैं. इसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिस पर 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में सरकार ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया. महाधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले को राज्य शासन के पक्ष में बताया है. कहा है कि पूर्व की सरकार नियमो में फेरबदल कर कई अभ्यर्थियों की बैकडोर एंट्री कराना चाहती थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

Last Updated : Feb 24, 2020, 11:47 PM IST
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