बिलासपुर : सोमवार को 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था. उनका दोबारा फिजिकल एग्जाम लिया जाए.
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 3 महीनों में पूरा करने का आदेश हाईकोर्ट ने शासन को दिया है. प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार को आरक्षक पद पर भर्ती के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.
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साल 2017 में 2259 पद पर हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे हैं. इसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिस पर 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में सरकार ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया. महाधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले को राज्य शासन के पक्ष में बताया है. कहा है कि पूर्व की सरकार नियमो में फेरबदल कर कई अभ्यर्थियों की बैकडोर एंट्री कराना चाहती थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.