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हाईकोर्ट: याचिकाकर्ता के लिए PHD की एक सीट खाली रखे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय - Chhattisgarh High Court's big decision

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को आगामी तिथि तक पीएचडी की एक सीट रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित किया था.

Order of Indira Gandhi Agricultural University
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Dec 10, 2020, 4:01 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 9:15 PM IST

बिलासपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के PHD में दाखिला के लिए दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत दी है. हाईकोर्ट ने IGKV प्रबंधन को एक सीट खाली रखने का अंतरिम आदेश दिया है.

दरअसल राजधानी रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ के एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषय पर PHD के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. बाद में विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेरिट सूची मे याचिकाकर्ता को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ था, लेकिन ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए जब उसने प्रयास किया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया.

पढ़ें: CGPSC एग्जाम केस: हाईकोर्ट का फैसला, नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश

जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में दाखिला प्रक्रिया के खिलाफ रिट याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर आगामी तिथि तक पीएचडी की एक सीट रिक्त रखे जाने का निर्देश दिया गया है.

पढ़ें: छत्तीसगढ़ कृषि मंडी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल का बड़ा बयान, 'कानूनी सलाह ले रहे हैं'

क्या होती है रिट याचिका

कोर्ट (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) किसी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी को किसी कार्य को रोकने या फिर करने का निर्देश दे सकती है. इस प्रकार के आदेश के लिए व्यक्ति कोर्ट में याचिका दाखिल करता है. इसे रिट याचिका कहा जाता है.

बिलासपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के PHD में दाखिला के लिए दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत दी है. हाईकोर्ट ने IGKV प्रबंधन को एक सीट खाली रखने का अंतरिम आदेश दिया है.

दरअसल राजधानी रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ के एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषय पर PHD के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. बाद में विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेरिट सूची मे याचिकाकर्ता को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ था, लेकिन ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए जब उसने प्रयास किया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया.

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जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में दाखिला प्रक्रिया के खिलाफ रिट याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर आगामी तिथि तक पीएचडी की एक सीट रिक्त रखे जाने का निर्देश दिया गया है.

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क्या होती है रिट याचिका

कोर्ट (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) किसी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी को किसी कार्य को रोकने या फिर करने का निर्देश दे सकती है. इस प्रकार के आदेश के लिए व्यक्ति कोर्ट में याचिका दाखिल करता है. इसे रिट याचिका कहा जाता है.

Last Updated : Dec 10, 2020, 9:15 PM IST
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