बिलासपुर : भूतपूर्व सैनिक को जमीन नहीं दिए जाने के एक मामले में बिलासपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी हुआ है. हाई कोर्ट ने नोटिज जारी कर कोर्ट के आदेश की अवमानना के तहत बिलासपुर कलेक्टर को नोटिज जारी किया है.
थल सेना में हवलदार के पद से रिटायर हुए थे दिनेश
ग्राम खैरा निवासी दिनेश जायसवाल भारत सरकार अंर्तगत थल सेना में हवलदार के पद पर पदस्थ थे. वे 31 अगस्त 2015 को हवलदार के पद से रिटायर हुए. 09 अगस्त 1983 को सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग और 25 जनवरी 2021 को सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्व विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन के संबंध में सर्कुलर जारी किया गया. सर्कुलर में यह प्रावधान तय किया गया कि नान कमीशन्ड भूतपूर्व सैनिक जो कि भूमिहीन हैं, उन्हें उनके निवास जिले में 5 एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित भूमि का आवंटन किया जाएगा.
दिनेश जायसवाल द्वारा उपर्युक्त सर्कुलर के तहत भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण ना किए जाने से क्षुब्ध होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर कलेक्टर बिलासपुर सारांश मित्तर को 9 अगस्त 1983 के सर्कुलर एवं 25 जनवरी 2021 के परिपालन में भूमि आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निराकरण का निर्देश दिया. लेकिन बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण न करने से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर सारांश मित्तर को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है.