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ओरियाना कार्यक्रम में हुए ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी से मांगा जवाब

रायपुर में नवंबर 2022 में हुए ओरियाना कर्यक्रम में हुए ध्वनि प्रदूषण का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट में याचिका लगी है कि कार्यक्रम की वजह से अस्पताल के मरीजों को काफी तकलीफ हुई है. याचिका की सुनवाई कर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी से जवाब मांगा है.

noise pollution in Oriana program
ओरियाना कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण
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Published : Apr 26, 2023, 11:41 PM IST

बिलासपुर: बीते एक नवंबर 2022 में रायपुर के एम्स अस्पताल के पास ओरियाना कार्यक्रम हुआ था. इसमें कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था और देर रात तक कार्यक्रम चला. मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक नई याचिका लगी है. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर कलेक्टर और एसपी से इस मामले में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि "प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. इसी तरह ओरियाना नाम के कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के बगल में देर रात तक ध्वनि प्रदूषण किया गया है, जिससे मरीजों के साथ अन्य लोगों को काफी तकलीफ हुई है. मामले में रायपुर कलेक्टर और एसपी अपना जवाब पेश करेंगे."

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने की सुनवाई: राजधानी में ध्वनि प्रदूषण के मामले में रायपुर कलेक्टर और एसपी के खिलाफ एक और अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस पीसैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने रायपुर कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी किया है. इससे पहले रायपुर कलेक्टर और एसपी को ध्वनि प्रदूषण के मामले में अवमानना याचिका दायर हो चुकी है. छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने तीसरी याचिका दायर की थी, जो अभी लंबित है.

याचिका ने कोर्ट में ये कहा: इस मामले में कोर्ट ने नई याचिका की सुनवाई भी छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की याचिका के साथ करेगी. नई याचिका अम्लीडीह रायपुर निवासी संदीप तिवारी ने लगाई है. याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि "अलग-अलग अवसरों पर गाड़ियों में डीजे रखकर बजाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि डीजे धुमाल नहीं बजने दिया जाएगा. इसके बावजूद साइलेंट जोन के पास भी तेज आवाज में डीजे धुमाल बजाए जा रहे हैं."

यह भी पढ़ें: Bilaspur: फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी करने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

याचिका में बताया गया है कि एम्स परिसर 900 बिस्तर का अस्पताल है और परिसर के पास ही 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर तक ओरिना नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था. यहां देर रात तक ध्वनि प्रदूषण किया गया. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को जवाब पेश करने को कहा है.

बिलासपुर: बीते एक नवंबर 2022 में रायपुर के एम्स अस्पताल के पास ओरियाना कार्यक्रम हुआ था. इसमें कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था और देर रात तक कार्यक्रम चला. मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक नई याचिका लगी है. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर कलेक्टर और एसपी से इस मामले में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि "प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. इसी तरह ओरियाना नाम के कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के बगल में देर रात तक ध्वनि प्रदूषण किया गया है, जिससे मरीजों के साथ अन्य लोगों को काफी तकलीफ हुई है. मामले में रायपुर कलेक्टर और एसपी अपना जवाब पेश करेंगे."

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने की सुनवाई: राजधानी में ध्वनि प्रदूषण के मामले में रायपुर कलेक्टर और एसपी के खिलाफ एक और अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस पीसैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने रायपुर कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी किया है. इससे पहले रायपुर कलेक्टर और एसपी को ध्वनि प्रदूषण के मामले में अवमानना याचिका दायर हो चुकी है. छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने तीसरी याचिका दायर की थी, जो अभी लंबित है.

याचिका ने कोर्ट में ये कहा: इस मामले में कोर्ट ने नई याचिका की सुनवाई भी छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की याचिका के साथ करेगी. नई याचिका अम्लीडीह रायपुर निवासी संदीप तिवारी ने लगाई है. याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि "अलग-अलग अवसरों पर गाड़ियों में डीजे रखकर बजाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि डीजे धुमाल नहीं बजने दिया जाएगा. इसके बावजूद साइलेंट जोन के पास भी तेज आवाज में डीजे धुमाल बजाए जा रहे हैं."

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याचिका में बताया गया है कि एम्स परिसर 900 बिस्तर का अस्पताल है और परिसर के पास ही 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर तक ओरिना नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था. यहां देर रात तक ध्वनि प्रदूषण किया गया. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को जवाब पेश करने को कहा है.

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