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अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ गृह सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस

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Published : May 18, 2019, 11:22 PM IST

गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि बेमेतरा निवासी झाडूसिंह राजपूत 30 जून 2017 को हेड कांस्टेबल पद से रिटायर्ड हुई, लेकिन रिटायरमेंट के एक साल की अवधि बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ व अन्य सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी.

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में सुनवाई करते हुए गृह सचिव, डीजीपी समेत अन्य को 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के समस्त देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. इस अवधि के भीतर जब तमाम देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव, डीजीपी व अन्य को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं.

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि बेमेतरा निवासी झाडूसिंह राजपूत 30 जून 2017 को हेड कांस्टेबल पद से रिटायर्ड हुई, लेकिन रिटायरमेंट के एक साल की अवधि बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ व अन्य सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी.

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में सुनवाई करते हुए गृह सचिव, डीजीपी समेत अन्य को 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के समस्त देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. इस अवधि के भीतर जब तमाम देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव, डीजीपी व अन्य को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सुनवाई करते हुए गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल अपना जवाब तलब किया है ।


Body:गौरतलब है कि बेमेतरा निवासी झाडूसिंह राजपूत दिनांक 30 जून 2017 को हेड कांस्टेबल पद से सेवानिवृत्त हुए । लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक साल की अवधि बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन,ग्रेज्युटी, जीपीएफ व अन्य सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया । जिससे परेशान होकर झाडूसिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की । जिसपर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक़ में सुनवाई करते हुए गृह सचिव , डीजीपी समेत अन्य को 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के समस्त देय राशि भुगतान का निर्देश दिया है । लेकिन इस अवधि में भी जब तमाम देय राशि का भुगतान नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की । जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव,डीजीपी व अन्य को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।
विशाल झा .....बिलासपुर


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