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बिलासपुर: महिला पटवारी को हाईकोर्ट से राहत, रिलीव करने के आदेश - महिला पटवारी को किया रिलीव

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रशासन को बिलासपुर स्थानांतरित की गई महिला पटवारी को 45 दिनों के अंदर रिलीव करने के आदेश दिए हैं.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : May 16, 2020, 10:30 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कसडोल से बिलासपुर स्थानांतरित की गई महिला पटवारी को राहत की खबर दी है. हाईकोर्ट ने प्रशासन को महिला पटवारी को 45 दिनों के अंदर रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं.

पूरा मामला बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कसडोल तहसील का है. जहां पटवारी ईशा निर्मलकर का तबादला शासन ने 13 अगस्त 2019 को बिलासपुर कर दिया था. दूसरी ओर कसडोल की तहसीलदार ने स्थानांतरित पटवारी की जगह किसी दूसरे पटवारी को नहीं भेजे जाने पर ईशा निर्मलकर को रिलीज करने से मना कर दिया. तहसीलदार के आदेश के खिलाफ महिला पटवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी.

पढ़ें- बिलासपुर: प्राइवेट स्कूलों की फीस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को कसडोल से बिलासपुर ज्वॉइन करने के लिए उसे यहां से रिलीव करने के आदेश तहसीलदर को दिए हैं.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कसडोल से बिलासपुर स्थानांतरित की गई महिला पटवारी को राहत की खबर दी है. हाईकोर्ट ने प्रशासन को महिला पटवारी को 45 दिनों के अंदर रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं.

पूरा मामला बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कसडोल तहसील का है. जहां पटवारी ईशा निर्मलकर का तबादला शासन ने 13 अगस्त 2019 को बिलासपुर कर दिया था. दूसरी ओर कसडोल की तहसीलदार ने स्थानांतरित पटवारी की जगह किसी दूसरे पटवारी को नहीं भेजे जाने पर ईशा निर्मलकर को रिलीज करने से मना कर दिया. तहसीलदार के आदेश के खिलाफ महिला पटवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी.

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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को कसडोल से बिलासपुर ज्वॉइन करने के लिए उसे यहां से रिलीव करने के आदेश तहसीलदर को दिए हैं.

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