बिलासपुरः हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कलेक्टर और एसडीएम सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. बता दें कि मस्तूरी बालक शाला के सामने और आस-पास के इलाके में बेतरतीब तरीके से अवैध कब्जा कर दुकान और मकान बनाए गए हैं. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी.
मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेश जारी किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट का आदेश मानते हुए कब्जा हटाया लिया. वहीं कुछ लोग आदेश को अनदेखा कर कब्जा जमाए हुए हैं. आदेश का पालन नहीं किए जाने पर आशीष अवस्थी ने अवमानना याचिका दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने की.