बिलासपुर: लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिवेंद्र सिंह की ओर से मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों के वेतन भुगतान में हो रही गड़बड़ी के मामले को हाईकोर्ट में उठाया, साथ ही कोर्ट के सामने यह मांग रखी गई कि मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए, जिसमें फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी हों.
याचिकाकर्ता की मांग पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे मजदूरों को नियमित वेतन भुगतान समेत मेडिकल किट उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सरकार को जारी किया है. इसके साथ ही आज केंद्र सरकार का जवाब नहीं आने के कारण मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
बता दें कि शिवेंद्र सिंह ने राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मनरेगा के काम को बंद रखे जाने के लिए जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य में मनरेगा के अंतर्गत 33 लाख मजदूर कार्यरत हैं. अगर इन मजदूरों में से कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ, तो दूसरे मजदूरों में भी ये फैल सकता है, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाएगी. आज पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिविजन बेंच में की गई.