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अमन सिंह केस में हाईकोर्ट ने ACB को 25 अगस्त तक दिया समय - Chhattisgarh High Court

पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने एसीबी को 25 अगस्त तक का समय दिया है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Aug 13, 2021, 6:14 PM IST

बिलासपुर: पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई. याचिका में अमन सिंह ने आय से अधिक संपत्ति के केस को चुनौती दी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसीबी को 25 अगस्त तक अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने के लिए कहा है.

रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का का आरोप लगाया है. इस संदर्भ में उन्होंने ACB और EOW में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर ACB/EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी. इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि, जिस दस्तावेज के बिनाह पर उन पर कार्रवाई की जा रही है. पहली नजर में उन पर यह मामला बनता ही नहीं मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ACB को 25 अगस्त तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

बिलासपुर: पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई. याचिका में अमन सिंह ने आय से अधिक संपत्ति के केस को चुनौती दी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसीबी को 25 अगस्त तक अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने के लिए कहा है.

रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का का आरोप लगाया है. इस संदर्भ में उन्होंने ACB और EOW में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर ACB/EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी. इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि, जिस दस्तावेज के बिनाह पर उन पर कार्रवाई की जा रही है. पहली नजर में उन पर यह मामला बनता ही नहीं मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ACB को 25 अगस्त तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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