बिलासपुर: हाइकोर्ट ने सहायक सेनानी के विरुद्ध जारी वसूली आदेश पर रोक लगा दिया है. मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है. राजनांदगांव में पुलिस विभाग की 8वीं बटालियन में सहायक सेनानी पद पर पदस्थ हरेश टोंडर के खिलाफ वसूली के आदेश दिए गए थे. जिसमें सेनानी के पद पर पदस्थ सरजूराम ने 2 लाख 27 हजार रूपये की वसूली के आदेश दिए थे. जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
याचिका पर सुनवाई के दौरान हरेश के वकील ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वर्तमान दिनांक से 5 साल पहले अगर गलत तरीके से वेतन का भुगतान किया गया गया है तो इसकी वसूली नहीं की का सकती. याचिकाकर्ता को साल 2016 से 2018 तक का वेतन गलत तरीके से भुगतान किया गया है. इसलिए अधिक वेतन भुगतान की वसूली किया जाना नियम विरूद्ध होगा. लिहाजा वसूली आदेश रद्द किया जाए.