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अरपा किनारे बनाई जाने वाली सड़क के टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अरपा के दोनों किनारों पर बनने वाली सड़क के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो चुकी दो कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की थी. स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क का निर्माण होना था.

High court bans tender process of road constructed
टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Dec 11, 2020, 8:51 PM IST

बिलासपुर: अरपा किनारे स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाई जा रही सड़क के टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. टेंडर में शामिल कंपनियों ने गलत तरीके से टेंडर आवेदन निरस्त करने और ब्लैक लिस्ट करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थ. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. बिलासपुर शहर में अरपा के किनारे इंदिरा सेतु से शनिचरी बाल्मीकि चौक तक सड़क बनाए जाने की योजना है. ठीक इसी तरह की एक सड़क नदी के दूसरी ओर सरकंडा में भी बनाने की योजना है.

पढ़ें: हाईकोर्ट में चकरभाटा एयरपोर्ट मामले पर सुनवाई पूरी, फैसले का इंतजार

सड़क की एक ओर 6 लेन और दूसरी ओर 4 लेन सड़क बनाई जानी है. 94 करोड़ रुपए के इस योजना के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने टेंडर जारी किया था. सही प्रतिवादी नहीं आने पर कई बार टेंडर निरस्त कर नए टेंडर बुलाए गए. जिसमें दो कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने हिस्सा लिया था. शुरुआत में दो कंपनियों में से एक को टेंडर दिया जाना था. लेकिन बाद में तकनीकी आधार पर टेंडर निरस्त कर दिया गया. वहीं दूसरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, कहा- निजी स्कूल संचालक दें फीस का डाटा

कंपनियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

पूरे मामले में अब दोनों कंपनियों ने हाईकोर्ट में अपने वकीलों के जरिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए गए इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर चुनौती दी है. कंपनियों की ओर से कहा गया है कि उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में अगले आदेश तक पूरी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

बिलासपुर: अरपा किनारे स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाई जा रही सड़क के टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. टेंडर में शामिल कंपनियों ने गलत तरीके से टेंडर आवेदन निरस्त करने और ब्लैक लिस्ट करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थ. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. बिलासपुर शहर में अरपा के किनारे इंदिरा सेतु से शनिचरी बाल्मीकि चौक तक सड़क बनाए जाने की योजना है. ठीक इसी तरह की एक सड़क नदी के दूसरी ओर सरकंडा में भी बनाने की योजना है.

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सड़क की एक ओर 6 लेन और दूसरी ओर 4 लेन सड़क बनाई जानी है. 94 करोड़ रुपए के इस योजना के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने टेंडर जारी किया था. सही प्रतिवादी नहीं आने पर कई बार टेंडर निरस्त कर नए टेंडर बुलाए गए. जिसमें दो कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने हिस्सा लिया था. शुरुआत में दो कंपनियों में से एक को टेंडर दिया जाना था. लेकिन बाद में तकनीकी आधार पर टेंडर निरस्त कर दिया गया. वहीं दूसरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया.

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कंपनियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

पूरे मामले में अब दोनों कंपनियों ने हाईकोर्ट में अपने वकीलों के जरिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए गए इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर चुनौती दी है. कंपनियों की ओर से कहा गया है कि उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में अगले आदेश तक पूरी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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