बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट की रोक जारी रहेगी. सोमवार को मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले में 600 से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.
बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट में अपनी गलती मानी थी. उन्होंने माना था कि सरकार ने मामले में आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. इसके बाद उच्च न्यायालय ने शासन के फैसले पर रोक लगा दी थी.
एस संतोष कुमार ने दी है चुनौती
राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया है. इसके तहत ST के लिए 32 फीसदी, SC के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है. इसे एस संतोष कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मैनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की.