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लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से किए बल प्रयोग पर HC ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से किए जा रहे बल प्रयोग के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

bilaspur highcourt
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Apr 9, 2020, 11:03 PM IST

रायपुर: राजधानी में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से किए बल प्रयोग के खिलाफ दायर जनहित याचिका में गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

हाईकोर्ट ने पुलिस बल प्रयोग में सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

याचिकाकर्ता शिवनाथ केहरवानी ने अपनी जनहित याचिका में पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग को गलत बताते हुए डीजीपी और अन्य पुलिस प्रबंधन से इस मामले पर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है.

जल्द होगी विभागीय जांच

बता दें, गुरुवार को सुनवाई के दौरान बीते दिनों पहले बिलासपुर के तारबहार थाना इंचार्ज सुरेन्द्र स्वर्णकार की ओर से लोगों को पीटे जाने का मामला भी कोर्ट में उठाया गया था, जिसपर शासन ने कहा कि स्वर्णकार को लाइन अटैच कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ जल्द विभागीय जांच शुरू होगी.

जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की सुनवाई

मामले की पूरी सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच की ओर से की गई. मामले की अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

रायपुर: राजधानी में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से किए बल प्रयोग के खिलाफ दायर जनहित याचिका में गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

हाईकोर्ट ने पुलिस बल प्रयोग में सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

याचिकाकर्ता शिवनाथ केहरवानी ने अपनी जनहित याचिका में पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग को गलत बताते हुए डीजीपी और अन्य पुलिस प्रबंधन से इस मामले पर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है.

जल्द होगी विभागीय जांच

बता दें, गुरुवार को सुनवाई के दौरान बीते दिनों पहले बिलासपुर के तारबहार थाना इंचार्ज सुरेन्द्र स्वर्णकार की ओर से लोगों को पीटे जाने का मामला भी कोर्ट में उठाया गया था, जिसपर शासन ने कहा कि स्वर्णकार को लाइन अटैच कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ जल्द विभागीय जांच शुरू होगी.

जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की सुनवाई

मामले की पूरी सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच की ओर से की गई. मामले की अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

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