बिलासपुर : हाईकोर्ट ने झीरम घाटी हमले के मामले में NIA जांच के खिलाफ लगी याचिका मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और NIA को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले में आगामी सुनवाई 24 सितंबर को तय की गई है.
दरअसल, झीरम मामले में जांच कर रही NIA की जांच में षड़यंत्र बताते हुए बिलासपुर के विवेक वाजपेई व एक अन्य ने याचिका दायर की थी. याचिका में याचिकाकर्ता ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी, जिस याचिका को स्वीकारते हुए आज चीफ जस्टिस की डीबी ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य सरकार व NIA को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
'जांच में दिख रहा षड़यंत्र'
याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा है कि, 'एनआईए की जांच गलत दिशा में जा रही है और कहीं ना कहीं जांच में षड़यंत्र दिख रहा है'.
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'गणपति और रमन्ना के नाम चार्जशीट से गायब'
याचिकाकर्ता ने बताया कि, 'NIA ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर केस डायरी तैयार की है, जिसमें पहले तो गणपति व रमन्ना को साजिश में शामिल होने का जिक्र किया गया था, लेकिन ये दोनों NIA की चार्जशीट से अब गायब हैं.
उन्होंने बताया कि अब इस मामले में राज्य सरकार की SIT को कानूनीतौर पर जांच का अधिकार है. विवेक वाजपयी और दौलत रोहरा की याचिका स्वीकार हुई है. वहीं मामले में जब NIA यह कह दे कि जांच हो चुकी है, तब राज्य सरकार का यह अधिकार है कि वह दोबारा जांच करा सकती है.