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बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई, स्कूल शिक्षा सचिव समेत अन्य को नोटिस

Hearing on teacher recruitment in Bilaspur High Court : बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती मामले में मंगलवार को सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा संचालक लोक शिक्षण संस्थान रायपुर संभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Hearing on teacher recruitment in Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई
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Published : Mar 2, 2022, 10:21 AM IST

बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती मामले में (Hearing on teacher recruitment in Bilaspur High Court) मंगलवार को सुनवाई की. साथ ही याचिकाकर्ता को बिना तार्किक आधार के अपात्र घोषित करने पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग समेत सचिव स्कूल शिक्षा व संचालक को नोटिस जारी किया है. वहीं अंग्रेजी शिक्षक का एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिये गए हैं.

साल 2019 में निकला था विज्ञापन
शिक्षा विभाग में साल 2019 में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के 14580 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गए थे. दुर्ग निवासी हरिश्चंद्र देवांगन ने अंग्रेजी शिक्षक के लिए आवेदन किया था. इस विषय के 2000 पद रिक्त थे. जनवरी 2022 में जब दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया तब संयुक्त संचालक ने यह कहकर उन्हें अपात्र कर दिया कि आपने डीएलएड से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पूर्ण कर ली है. यह बाद में करना था. इसे हरिश्चंद्र देवांगन ने हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और घनश्याम के माध्यम से चुनौती दी. इसकी सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई. बहस के बाद हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा संचालक लोक शिक्षण संस्थान रायपुर संभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती मामले में (Hearing on teacher recruitment in Bilaspur High Court) मंगलवार को सुनवाई की. साथ ही याचिकाकर्ता को बिना तार्किक आधार के अपात्र घोषित करने पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग समेत सचिव स्कूल शिक्षा व संचालक को नोटिस जारी किया है. वहीं अंग्रेजी शिक्षक का एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिये गए हैं.

साल 2019 में निकला था विज्ञापन
शिक्षा विभाग में साल 2019 में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के 14580 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गए थे. दुर्ग निवासी हरिश्चंद्र देवांगन ने अंग्रेजी शिक्षक के लिए आवेदन किया था. इस विषय के 2000 पद रिक्त थे. जनवरी 2022 में जब दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया तब संयुक्त संचालक ने यह कहकर उन्हें अपात्र कर दिया कि आपने डीएलएड से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पूर्ण कर ली है. यह बाद में करना था. इसे हरिश्चंद्र देवांगन ने हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और घनश्याम के माध्यम से चुनौती दी. इसकी सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई. बहस के बाद हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा संचालक लोक शिक्षण संस्थान रायपुर संभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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