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बिलासपुर एयरपोर्ट मामला: महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, 85 से 90 फीसदी सिविल वर्क हुआ पूरा - बिलासपुर एयरपोर्ट को 3-सी कैटेगरी

बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर याचिकाकर्ता कमल दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है. महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने 3-सी से 4-सी केटेगरी के लिए भी 5 अक्टूबर को डीजीसीए को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भेजा जा चुका है. ऐसे में 3-सी कैटेगरी का एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 4-सी कैटेगरी के लिए भी काम शुरू किया जा सकता है.

Hearing on Chhattisgarh High Court regarding Bilaspur air service
बिलासपुर एयरपोर्ट मामले पर सुनवाई
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Published : Oct 20, 2020, 5:26 PM IST

बिलासपुर: हाइकोर्ट में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3-सी कैटेगरी दिए जाने को लेकर चल रही सुनवाई में छ्तीसगढ़ सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट को 3 सी कैटेगरी में शामिल किए जाने के लिए काम फिलहाल जारी है. उन्होंने जानकारी जी है कि सिविल वर्क 85 से 90 फीसदी तक पूरा हो चुका है. अक्टूबर के अंत तक बाकी का कार्य भी पूरा हो जाएगा. डीजीसीए नवंबर के पहले हफ्ते में आकर स्थल का अवलोकन कर लाइसेंस देने की कार्रवाई भी कर सकती है.

पत्रकार कमल दुबे की ओर से बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को अक्टूबर तक एयरपोर्ट के पूरा निर्माण कराने का समय दिया था.

पढ़ें: SPECIAL: बस्तर दशहरा में अद्भुत है फूल रथ परिक्रमा, 600 साल पुरानी परंपरा आज भी है जीवित

जरूरी दस्तावेज भेजे गए

याचिकाकर्ता कमल दुबे के वकील अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने 3-सी से 4-सी केटेगरी के लिए भी 5 अक्टूबर को डीजीसीए को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भेजा जा चुका है. ऐसे में 3-सी कैटेगरी का एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 4-सी कैटेगरी के लिए भी काम शुरू किया जा सकता है.

नवंबर में अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान बताया गया कि 3 सी कैटेगरी एयरपोर्ट के लिए सेना को दी गई गई 78.22 एकड़ जमीन वापस ले ली गई है. इसके बाद 4-सी कैटेगरी के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए सेना के पास अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन के लिए भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

बिलासपुर: हाइकोर्ट में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3-सी कैटेगरी दिए जाने को लेकर चल रही सुनवाई में छ्तीसगढ़ सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट को 3 सी कैटेगरी में शामिल किए जाने के लिए काम फिलहाल जारी है. उन्होंने जानकारी जी है कि सिविल वर्क 85 से 90 फीसदी तक पूरा हो चुका है. अक्टूबर के अंत तक बाकी का कार्य भी पूरा हो जाएगा. डीजीसीए नवंबर के पहले हफ्ते में आकर स्थल का अवलोकन कर लाइसेंस देने की कार्रवाई भी कर सकती है.

पत्रकार कमल दुबे की ओर से बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को अक्टूबर तक एयरपोर्ट के पूरा निर्माण कराने का समय दिया था.

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जरूरी दस्तावेज भेजे गए

याचिकाकर्ता कमल दुबे के वकील अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने 3-सी से 4-सी केटेगरी के लिए भी 5 अक्टूबर को डीजीसीए को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भेजा जा चुका है. ऐसे में 3-सी कैटेगरी का एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 4-सी कैटेगरी के लिए भी काम शुरू किया जा सकता है.

नवंबर में अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान बताया गया कि 3 सी कैटेगरी एयरपोर्ट के लिए सेना को दी गई गई 78.22 एकड़ जमीन वापस ले ली गई है. इसके बाद 4-सी कैटेगरी के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए सेना के पास अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन के लिए भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

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